MPESB News: वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है. कोर्ट ने गणित विषय के रिजल्ट को संसोधित करके जारी करने का आदेश दिया है. दरअसल मामला उच्च शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 के गणित विषय से जुड़ा हुआ है. दरअसल एमपी सिलेक्शन कमीशन सिलेक्शन बोर्ड (MPESB) द्वारा आयोजित वर्ग 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के गणित के पेपर में गलत प्रश्न और उत्तर को लेकर गड़बड़ी हई थी. जिसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
ये है पूरा मामला
उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में हुए गणित के पेपर में एक गलत उत्तर को सिलेक्शन कमीशन ने सही मान लिया था. इसके कारण सही उत्तर देने वालों की नंबर कट गए और गलत उत्तर देने वालों को नंबर मिले. जिसके बाद अभ्यर्थी पुनीत शुक्ला और धीरज सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेजर के. सी. घिल्डियाल ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा.
ESB ने मानी अपनी गलती
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि ESB एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए अपनी गलती स्वीकार करे. इसके साथ ही संशोधित रिजल्ट जारी करे. इसपर ESB की ओर से कोर्ट को एक शपथ पत्र दिया गया. जिसमें सिलेक्शन कमीशन ने गलती स्वीकार की और कहा कि वह अपनी गलती सुधार कर संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार है.
कोर्ट ने जून के दूसरे हफ्ते तक का दिया समय
ESB ने हाईकोर्ट से रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए कुछ दिन समय मांगा. इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए ESB को जून के दूसरे हफ्ते तक रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए निर्देशित किया.
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