हाइलाइट्स
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पूर्व DG की पेंशन से 50 हजार काटकर पत्नी को दें
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हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
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कुटुंब अदालत के आदेश पर लगाई रोक
MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व DG की पेंशन से कटौतीकर पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. अब पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से हर महीन की 10 तारीख को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता की राशि देंगे. हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश सुनाया है.
1 लाख लिटिगेशन कॉस्ट भी दें
जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल हर महीने अपनी पेंशन से 50 हजार हर महीन 10 तारीख को पत्नी को भुगतान करें. इसके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को एक लाख रुपए की लिटिगेशन कॉस्ट भी भुगतान करने के लिए निर्देशित किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में कुटुंब अदालत भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त 4 लाख रुपए देने के आदेश डीजी को दिए गए थे.
कुटुंब अदालत को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कुटुंब अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. पूर्व डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं. इसमें से 50 हजार रुपए की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएं. कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव व एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए. ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके. हाईकोर्ट ने कहा कि जुलाई माह का पैसा भी हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान करें.
ये है पूरा मामला
दरअसल पूर्व डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को प्रिया शर्मा को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था. जिसपर पहले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था. साल 2021 में पत्नी ने भोपाल की फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा और गुजारा भत्ता के लिए मामला दायर किया था. जिसपर फैमिली कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को एकमुश्त 4 लाख रुपए देने के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ प्रिया ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. अब कोर्ट ने ये आदेश दिया है.