MP High Court: GNM कोर्स में साइंस सब्जेक्ट जरूरी, HC- स्वास्थ्य, चिकित्सा तकनीकी शिक्षा नहीं, अन्य विषयों की PIL खारिज

MP High Court: मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में 12वीं में अन्य विषयों से उत्तीर्ण छात्रों के अनिवार्य करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

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MP High Court: मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में 12वीं में अन्य विषयों से उत्तीर्ण छात्रों के अनिवार्य करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जीएनएम कोर्स में साइंस सब्जेक्ट को अनिवार्य माना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा तकनीकी शिक्षा नहीं है।

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने माना कि राज्य सरकार का यह कदम भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें और सुदृढ़ करता है। अदालत ने कहा कि नर्सिंग कोर्स विज्ञान-आधारित है, और विज्ञान पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र प्रशिक्षण को बेहतर आत्मसात कर सकते हैं।

कोर्स की गुणवत्ता-योग्यता उचित

कोर्ट ने भारत के महापंजीयक की 7 मई, 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मप्र में मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। इसी वजह से, कोर्स की गुणवत्ता और प्रशिक्षु की योग्यता को लेकर यह बदलाव उचित माना गया।

तकनीकी शिक्षा से अलग है नर्सिंग

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नर्सिंग, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा को तकनीकी शिक्षा के समान नहीं माना जा सकता। तमिलनाडु बनाम अधियामन एजुकेशनल केस को इस मामले में अप्रासंगिक करार दिया गया। जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य सरकार को शिक्षा मानकों को कड़ा करने का अधिकार है।

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