MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक ने भोपाल के एक मनचले युवक को अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने छात्र को जमानत देने के बदले अनोखी शर्त रखी. दरअसल भोपाल का रहने वाला युवक एक नाबालिग लड़की को फोन करके, आते जाते समय पीछा करके परेशान करता था. इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें छात्र को मरीजों की सेवा करने की सजा सुनाई है.
ये है पूरा मामला
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) May 23, 2024
जमानत के लिए हाईकोर्ट में आरोपी लड़के के पिता और माता भी पहुंचे थे. आरोपी लड़के की ओर से कहा गया था कि उसकी पढ़ाई चल रही है और यदि उसकी सजा हो जाएगी तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा लड़के के माता-पिता नहीं लड़के के कृत्य पर माफी भी मांगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद पाठक ने पूरे मामले को सुना और इसके बाद एक अनोखी सजा सुनाई.
जस्टिस आनंद की बेंच ने सुनाई
जस्टिस आनंद पाठक ने अपने आदेश में कहा कि इस लड़के को एक बेहतर सिटीजन बनने के लिए इसे समाज सेवा की सजा सुनाई जस्टिस आनंद पाठक ने अस्थाई जमानत देते हुए कहा कि आरोपी लड़के को भोपाल के जिला अस्पताल में हर शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 तक मरीजों की सेवा करनी होगी, इसके तहत सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों की मदद करनी होगी. अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करनी होगी, रजिस्ट्रेशन के काम में उसे मरीज का सहयोग करना होगा.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद पाठक ने अपने आदेश में लिखा है कि यह सजा देने पर लड़का अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेगा और एक बेहतर नागरिक बनेगा यदि इसने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो इसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है।
आरोपी भोपाल के पिपलानी का रहने वाला
छेड़खानी करने वाला युवक भोपाल पिपलानी का रहने वाला है. वह बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र है. युवक के पिता ने माफी मांगते हुए कोर्ट से राहत मांगी. युवके के पिता ने कहा कि युवक की पढ़ाई डिस्टर्व होगी. 4 अप्रैल 2024 में पिपलानी थाने में साढ़े सत्रह साल की लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत की थी. इसमें बताया कि युवक पिछले दो साल से उसे परेशान कर रहा है. उसका पीछा करता है। बेवजह फोन करता था. कमेंट भी करता। आरोपी ने अपने हाथ पर लड़की के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। कई बार धमकी भी दी थी.
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