MP High Court: इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. दरअसल इंदौर के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल (substitute candidate) की ओर से दायर अपील खारिज कर दी है. शनिवार को इस मामले पर सुनवाई हुई. जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की थी. जिसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 30 अप्रैल को पटेल की याचिका खारिज की थी. इसी के खिलाफ उन्होंने अपील की गई थी जो अब खारिज हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस
कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि 5 मई तक अपील दायर करा दी जाएगी. मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने हाईकोर्ट डबल बेंच से अपील खारिज होने की पुष्टि की है. उन्होंने फैसले की कॉपी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात भी कही.
वहीं अपील रद्द होने पर मोती सिंह पटेल ने कहा कि मेरे द्वारा उठाए गए विधिक बिंदुओं पर हाईकोर्ट के निर्णय से मैं असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं. अभिमत के आधार पर फैसला लूंगा.
चुनाव आयोग ने रखा तर्क
हाईकोर्ट में शुक्रवार को करीब सवा घंटे सुनवाई चली. जिसमें मोती सिंह पटेल की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और चुनाव आयोग की वकील ने अपना अपना पक्ष रखा था. हाईकोर्ट ने पटेल के वकील से पूछा कि आपके 10 प्रस्तावकों के साइन कहां हैं. इसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है.
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एडवोकेट खंडेलवाल ने कहा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए केवल एक ही प्रस्तावक के साइन मान्य हैं जो कि किए गए हैं. 10 प्रस्तावकों के साइन निर्दलीय उम्मीदवारों को चाहिए. निर्वाचन आयोग ने हमें सुनवाई का मौका भी नहीं दिया. इस पर निर्वाचन आयोग की वकील की ओर से जवाब दिया गया कि रिजेक्ट होने के बाद आवेदन पर आपत्ति भी नहीं ली गई थी.