हाइलाइट्स
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हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की याचिका खारिज
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FD Scam मामले में विधायक ने दोबारा गवाही की मांग रखी थी
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गवाहों को ट्रायल के दौरान दिया गया था पर्याप्त समय: हाईकोर्ट
MP High Court ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की एफडी स्कैम मामले में याचिका खारिज की है. दरअसल राजेंद्र भारती ने MP High Court में ट्रायल कोर्ट में लंबित एक मामले में दो गवाहों की दोबारा गवाही कराने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी. जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगलबेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्याप्त समय दिया गया था.
गवाहों से पर्याप्त प्रश्न पूछ लिए गए हैं: High Court
जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा की ट्रायल में गवाहों से पर्याप्त सवाल लिए गए हैं. इसलिए दोबारा गवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा ने बताया की राजेंद्र भारती ने जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक दतिया में बतौर अध्यक्ष रहते हुए पत्नी और अन्य के नाम पर एफडी की थीं. दस साल बाद फर्जीवाड़ा करते हुए रिजर्व बैंक से निर्धारित दर से अधिक दर पर उन एफडी को रिन्यू करा लिया. बाद में ये बैंक बंद हो गया और उन्होंंने पैसा निकाल लिया.
2015 में दो लोगों की हुई थी गवाही
विधायक राजेंद्र भारती पर FD में फर्जीवाड़े करने के मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर नरेन्द्र सिंह परमार और अभय कुमार खरे की गवाही ली गई थी. राजेंद्र भारती ने इन्ही दो गवाहों को फिर से बुलाने की बात याचिका में की थी. इसके पीछे उनकी दलील थी की कुछ तथ्यों के संबंध में गवाहों से कुछ प्रश्न पूछना शेष है. ट्रायल कोर्ट ने भारती का आवेदन निरस्त कर दिया था. इसके बाद भारती ने हाईकोर्ट में भी उसी मांग को लेकर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के निरस्तीकरण के आदेश को सही बताया.
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