MP High Court On MCU: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 1 जुलाई तक नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर स्टे लगाया है। जिसके तहत माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में पदस्थ रीडर संजय द्विवेदी और पवित्र श्रीवास्तव की नियुक्ति को नियम विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दी गई थी। कोर्ट ने पूर्व की याचिका के याचिकाकर्ता डॉ आशुतोष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, विश्वविद्यालय की ओर से अपील पेश कर कहा गया कि डॉ मिश्रा को उक्त याचिका दायर करने का कोई अधिकारिता नहीं थी। एकलपीठ के समक्ष इस पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया।
गौरतलब है कि दोनों की नियुक्ति 2009 में हुई थी। एकलपीठ ने यह कहते हुए नियुक्ति निरस्त कर दी थी कि नियुक्ति प्रक्रिया में चयन समिति के गठन के मानदंडों का विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार पालन नहीं किया गया था। जनसंचार और जनसंपर्क एवं विज्ञापन विभाग के प्रमुख को चयन समिति/साक्षात्कार पैनल में शामिल नहीं किया गया था, जो अनिवार्य था।
पंजाब के मोहाली में रहने वाले डॉ आशुतोष मिश्रा ने वर्ष 2015 में याचिका दायर कर उक्त रीडरों की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने 11 अप्रैल 2008 को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उन्होंने दलील दी कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम 1990 की धारा 33(2)(डी) का पालन नहीं किया गया। इसके तहत चयन समिति में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को शामिल करना अनिवार्य था।