MPPSC Admit Card पर एमपी हाईकोर्ट का फैसला, विवादित प्रश्नों की वजह से चूके उम्मीदवार देंगे मेंन्स, कल ही करना होगा ये काम

MPPSC Admit Card: एमपी हाईकोर्ट याचिका लगाने वाले उम्मीदवारों को एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सशर्त बैठने की अनुमति मिली है।

MPPSC Admit Card पर एमपी हाईकोर्ट का फैसला, विवादित प्रश्नों की वजह से चूके उम्मीदवार देंगे मेंन्स, कल ही करना होगा ये काम

   हाइलाइट्स

  • एमपीपीएससी मेंस परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
  • याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा देने की सशर्त अनुमति
  • 11 से 16 मार्च तक है एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा

MPPSC Admit Card: मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग-2023 को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर ने बड़ा आदेश दिया है।

विवादित प्रश्नों की वजह से ऐसे उम्मीदवार जो दो से तीन नंबर से प्री एग्जाम में चूक गए हैं। उन्हें 11 मार्च से शुरु हो रही मेंस की परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।

बस उन्हें कल ही ये काम करना होगा।

   कल दोपहर 2 बजे तक MPPSC इंदौर में जमा करें आवेदन

पात्र उम्मीदवार कल यानी 8 मार्च, शुक्रवार को हर हाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक MPPSC इंदौर (MPPSC Admit Card) आफिस जाकर आवेदन जमा करें।

ध्यान रहे आपको स्वयं जाकर फार्म जमा करना होगा। ईमेल या किसी अन्य माध्यम से जमा आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

   एडमिट कार्ड जारी होने के बाद दे पाएंगे एग्जाम

आवेदन जमा होने के बाद ये उम्मीदवार MPPSC मेंस (MPPSC Admit Card) का एग्जाम दे सकेंगे। बता दें कि मेंस का एग्जाम 11 मार्च से शुरु हो रहा है, जो 16 मार्च तक एक ही शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा।

   ध्यान दें! सिर्फ ये उम्मीदवार होंगे पात्र

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ऐंसा नहीं है कि MPPSC प्री एग्जाम 2023 (MPPSC Admit Card) में हर वो उम्मीदवार जो दो से तीन नंबर तक चुका है वह मेंस के लिए पात्र होगा। सिर्फ वे उम्मीदवार ही पात्र होंगे, जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। ​

   NCERT की बुक के आंसर होंगे मान्य

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MPPSC प्री एग्जाम (MPPSC Admit Card) के विवादित प्रश्नों की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि वह NCERT या इसी स्तर के पब्लिकेशन के आंसर को मान्य करेंगे।

   अभी सशर्त बैठाया गया है

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अभी सभी याचिकाकर्ताओं को सशर्त बैठाया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों को लेकर अभी सुनवाई जारी रहेगी और यदि इसमें याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है तो फिर उन्हें आगे भी मान्य किया जाएगा।

   मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को

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11 मार्च को याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रश्नों की फ्रेमिंग गलत करने और आंसर की में उत्तर बदल देने वाले मामलों का अलग-अलग चार्ट बनाएंगे।

ताकि दोनो मामलों की अलग-अलग सुनवाई हो सके। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को है।

   AG की बात पर बेंच का जवाब

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता यानी AG ने कहा कि न्यायालय के निर्देश पर 100 बार झुकेंगे।

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इस पर बेंच ने अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध मुहावरा आई विल नॉट लिव ऐनी स्टोन अनटर्न्ड का उपयोग कर कहा कि बेंच की मंशा कभी किसी को झुकाने की नहीं रही।

उसकी सिर्फ एक उत्कंठा है कि सत्य की खोच में यदि वह सहायक बन सकते हैं तो वे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करेंगे।

   1.80 लाख उम्मीदवारों ने नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

प्री एग्जाम में बैठे 1.80 लाख उम्मीदवारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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इसका कारण है कि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस केस को सिर्फ याचिकाकर्ताओं और प्रीवीजनल आंसर की पर आपत्ति लेने वाले उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया है।

इसका मतलब ये होगा कि भले ही आगे जाकर हाईकोर्ट आयोग के इन प्रश्नों को गलत भी पाता है तब भी अन्य उम्मीदवारों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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   हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी दी थी बैठने की पात्रता

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इसी तरह की याचिका में एक दिन पहले मंगलवार, 6 मार्च को कुछ और उम्मीदवारों को मेन्स में बैठने की पात्रता दी थी।

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   पीएससी फार्म भरने के लिए विंडो खोली

एमपीएससी से जुड़े अलग-अलग मामलों में जारी न्यायिक आदेश के पालन में एक बार फिर 7 मार्च को पीएससी फार्म भरने के लिए विंडो खोल दी है।

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