मध्यप्रदेश में जजों के ट्रांसफर: 12 न्यायाधीशों के तबादले, अजय श्रीवास्तव इंदौर के प्रिंसिपल डीजे नियुक्त, देखें लिस्ट

MP High Court 12 Judge Transfer: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं।

MP High Court 12 Judge Transfer Ajay Srivastava appointed Principal DJ of Indore hindi news

MP High Court 12 Judge Transfer: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं सत्र न्यायााधीश, पाटन, जबलपुर के खाली पद पर पदस्थ किया गया है।

यशवंत मालवीय बने इंदौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

लीगल सर्विस अथॉरिटी, खंडवा के सचिव यशवंत मालवीय को ओमप्रकाश रजक की जगह पर इंदौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश में पदस्थ किया गया है। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सतना अजय श्रीवास्तव को इंदौर में भगवती प्रसाद शर्मा की जगह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया गया है।

अतुल कुमार खंडेलवाल फैमिली कोर्ट भोपाल के प्रधान न्यायाधीश

Transfer of judges in Madhya Pradesh

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र बिसेन को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सतना अजय श्रीवास्तव की जगह पर भेजा गया है। अतुल कुमार खंडेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सागर को प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट, भोपाल में भौरेलाल प्रजापति की जगह पर भेजा गया है।

ये खबर भी पढ़ें: आलीराजपुर में ASI का सुसाइड: फोन पर बात करते-करते सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

7 सिविल जज का भी ट्रांसफर

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह के अनुसार 7 सिविल जज, सीनियर डिवीजन का भी ट्रांसफर किया गया है। इसमें शिवराज सिंह गवाली पन्ना से इंदौर, मोहम्मद नियामत हुसैन रिजवी आष्टा-सीहोर से ग्वालियर, द्वारका प्रसाद रतलाम से जबलपुर, निधि शाक्यवार पन्ना से इंदौर, अमरीश भारद्वाज इंदौर से सिवनी, श्वेता खरे ग्वालियर से जबलपुर और जगमोहन सिंह परासिया-छिंदवाड़ा से जबलपुर ट्रांसफर किए गए हैं। MP High Court 12 Judge Transfer

ये खबर भी पढ़ें: जबलपुर अस्पताल अग्निकांड: मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने नोटशीट को बताया गोपनीय दस्तावेज, हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article