Gwalior News: कोर्ट ने नाबालिग को क्यों दी गर्भपात की इजाजत, 20 सप्ताह का था गर्भ

उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने मुरैना दिमनी के15 वर्षीय नाबालिक के साथ रेप और गर्भवती होने के केस में नाबालिग को गर्भपात की इजाजत दे दी है।

Gwalior News: कोर्ट ने नाबालिग को क्यों दी गर्भपात की इजाजत, 20 सप्ताह का था गर्भ

Gwalior News: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने मुरैना के दिमनी में 15 वर्षीय नाबालिक के साथ रेप और गर्भवती होने के केस में नाबालिग को गर्भपात की इजाजत दे दी है।

कोर्ट के फैसले के बाद आज गुरुवार (30 नवंबर) को पीड़िता का गर्भपात जेएएच में किया जाएगा। बता दें छात्रा के साथ रेप के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी।

डॉक्टरों की निगरानी में किया जाएगा गर्भपात

आज उच्च न्यायालय के निर्देश पर आज ग्वालियर के जेएएच अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित तरीके से पीड़िता का गर्भपात किया जाएगा।

मुरैना के दिमनी इलाके में 15 वर्षीय छात्रा के साथ पास में ही रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर रेप किया था। रेप के बाद छात्रा गर्भवती हो गई थी ।

जिसके बाद 11 मार्च 2023 को पिता ने आरोपी के खिलाफ दिमनी थाने में  रेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

परिजन ने दायर की थी याचिका

बता दें पीड़िता के पेट में पल रहे हैं बच्चे को गिराने के लिए उसके परिजन ने हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी।

जिसके बाद न्यायालय ने डॉक्टरों की राय ली तो सामने आया कि 24 सप्ताह के गर्भ तक गर्भपात कराया जा सकता है।

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