MP Govt Employees News: सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए रहली MLA गोपाल भार्गव ने CM से की कौनसी मांग, जानिए

MP Govt Employees News: रहली विधायक गोपाल भार्गव ने MP के सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बेटे-बेटियों को 25 साल की उम्र के बाद भी फैमिली पेंशन देने की मांग की है।उन्होंने 2016 के आदेश को अमानवीय बताते हुए उसे रद्द करने की अपील मुख्यमंत्री मोहन यादव से की है।

MP Govt Employees News: सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए रहली MLA गोपाल भार्गव ने CM से की कौनसी मांग, जानिए

हाइलाइट्स

  • सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए रहली MLA की मांग
  • रहली MLA गोपाल भार्गव ने सीएम को लिखा पत्र
  • दिव्यांग बेटे-बेटियों को मिलती रहे पारिवारिक पेंशन

MP Govt Employees News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बेटे-बेटियों के लिए सीएम मोहन यादव से फैमिली पेंशन की मांग की है। विधायक गोपाल भार्गव ने वित्त विभाग के 2016 में जारी आदेश को अमानवीय बताया है। इस आदेश में दिव्यांग बेटे-बेटियों को 25 साल तक ही फैमिली पेंशन की पात्रता दी गई है। विधायक गोपाल भार्गव ने 2016 के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

MLA गोपाल भार्गव का सीएम को पत्र

MP Govt Employees News Family Pension to disabled children

2016 के आदेश में क्या ?

MLA गोपाल भार्गव के लेटर के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत ऐसे दिव्यांग पुत्र या पुत्री जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हैं और अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः आश्रित हैं, उन्हें पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन 4 फरवरी 2016 के आदेश में यह पात्रता केवल 25 वर्ष की उम्र तक सीमित कर दी गई।

सीएम मोहन से पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग

[caption id="attachment_867427" align="alignnone" width="592"]gopal bhargava रहली विधायक गोपाल भार्गव[/caption]

रहली विधायक गोपाल भार्गव का कहना है कि दिव्यांग व्यक्ति को केवल उम्र के आधार पर पेंशन से वंचित करना न केवल अन्याय है, बल्कि संवेदनहीन भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि 2016 के आदेश को निरस्त करके पहले की व्यवस्था लागू की जाए जिसमें उम्र की सीमा नहीं, बल्कि दिव्यांगता और निर्भरता को आधार बनाया जाए।

पहले फैमिली पेंशन के लिए नहीं थी उम्र की सीमा

1976 से 2014 तक दिव्यांग आश्रितों को पारिवारिक पेंशन उम्र की सीमा के बिना मिलती थी। 2016 के आदेश के बाद इसकी पात्रता 25 साल तक सीमित कर दी गई। अब सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग आश्रित 25 साल की उम्र के बाद पेंशन से वंचित हो जाते हैं।

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दिव्यांग आश्रितों को मिलती रहे पेंशन

रहली विधायक गोपाल भार्गव ने पत्र में सीएम से मांग की कि वित्त विभाग को निर्देश दिया जाए कि 2016 के नियम को बदलकर, 25 साल की उम्र के बाद भी दिव्यांग आश्रितों को पेंशन देने की व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए।

मध्यप्रदेश में 10 IPS और 8 SPS अधिकारियों के ट्रांसफर

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