MP Gov Employee Pension: मध्य प्रदेश के 2 लाख दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगी पेंशन! HC ने 60 दिन में लागू करने के दिए आदेश

MP Daily Wage Employee Pension 2025: मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग 2 लाख दैनिक वेतन भोगी (दैवेभो) कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है।

MP Gov Employee Pension

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हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लगी थी करीब 1000 याचिकाएं
  • 15 साल डेली वेजेस काम कर नियमित हुए कर्मी पात्र
  • रिटायरमेंट ले चुके और रिटायर होने वालों को भी लाभ

MP Government Daily Wage Employee Pension 2025: मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग 2 लाख दैनिक वेतन भोगी (दैवेभो) कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है।

दरअसल,  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया हैं, जिसमें कहा हैं कि अब दैवेभो कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा ! कोर्ट ने 60 दिनों के अंदर यह आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में करीब 1 हजार याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर जस्टिस विवेक जैन की बेच ने सभी दलीलों को सुनने के बाद यह अंतिम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों के नियमितीकरण से पहले की 15 साल की सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए मान्य किया जाएगा। इस आदेश से रिटायर हो चुके और भविष्य में रिटायर होने वाले सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

फरवरी 2023 को हुए संशोधन को दी थी चुनौती

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि भर्ती नियम (रूल-7) के अनुसार, उन कर्मचारियों की सेवा को मान्यता नहीं दी जा रही थी। कर्मचारियों ने 27 फरवरी 2023 को हुए संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी थी। वकील एमपीएस रघुवंशी ने कहा कि नियम चाहे जो भी हों, दैवेभो को पेंशन मिलनी चाहिए और कोर्ट का यह आदेश इसी पक्ष को मजबूत करता है।

अभी नियमित-रिटायरमेंट पर नहीं मिलती पेंशन

अब तक प्रदेश में जितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सरकारी विभागों में नियमित किया गया, उनमें से किसी को भी नियमित होने और सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता था।

सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका मिलना चाहिए लाभ

सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी साल 2024 में एक ऐतिहासिक फैसले सुनाया था, जिसमें यह स्पष्ट किया था कि यदि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बाद में नियमित होते हैं, तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन समेत अन्य लाभ मिलने चाहिए।

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