भोपाल। MP Pension Rule. मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशन नियमों (MP Pension Rule) में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के मुताबिक अब प्रदेश के किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन (MP Pension Rule) नहीं रुकेगी। प्रदेश में एनपीएस वाले 4.60 लाख कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों (MP Pension Rule) में ये बड़ा संशोधन सरकार ने किया है। 1 जनवरी 2005 के बाद (एन पी एस) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में समस्त कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
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NPS में नहीं रुकेगी पेंशन
शुक्रवार को न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस (MP Pension Rule) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। इसके तहत विभागीय जांच या किसी मामले में सजा मिली हो तो भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन नहीं रुकेगी। 1 जनवरी 2005 के बाद (एन पी एस) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में समस्त कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
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इन कर्मचारियों के लिए लागू है NPS
आपको बता दें कि एक जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए एनपीएस (MP Pension Rule) लागू है। नौकरी में आने के 10 साल बाद कर्मचारी अगर रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन का पूरा फायदा मिलेगा। दोषी पाए जाने पर भी कर्मचारी के नौकरी में आने पर उसकी सैलरी से हर महीने 10 फीसदी राशि काटी जाती है, उसमें 14 फीसदी राशि सरकार जमा करती है। यह राशि कार्पस फंड में जमा होती है। यदि कर्मचारी की सैलरी 50 हजार है तो उसका और सरकार का अंश मिलाकर हर महीने 12 हजार रुपए कटौती होगी।
नए नियमों के मुताबिक पेंशन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकेगी। नौकरी के दौरान जो राशि जमा हुई है, उसका भी उन्हें ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
पहले रुक जाती थी पेंशन
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में पेंशन रुकावट (MP Pension Rule) से जुड़े 22 हजार केस हैं। इनमें से 2 हजार ऐसे थे जिनमें से अफसरों की नाराजगी की वजह से उसकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस वजह से कई कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिला है। 30 से 35 साल की सेवा पूरी होने पर भी उसे पेंशन का फायदा नहीं मिल पाता था। नई व्यवस्था ((MP Pension Rule) ) से इस तरह के कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
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