MP Gehu Kharidi: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। गेहूं खरीदी का पंजीकरण शुरू हो गया है। किसान 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कृषक MP किसान ऐप के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
पंजीयन के लिए व्यवस्था
फ्री में रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों के सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्र, सहकारी समिति और किसान ऐप पर किया जा सकता है। वहीं, 50 रुपये फीस के साथ पंजीकरण एमपी ऑनलाइन कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर पर होगा।
पंजीकरण के लिए भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र जरूरी है। वहीं, सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी अन्नदाताओं का रजिस्ट्रेशन सहकारी समितियों में होगा, जिनका वेरिफिकेशन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
आधार नंबर का वेरिफिकेशन जरूरी
किसानों को भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी देनी होगी।
डीएक्टिवेटेड बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक खाते, फिनो, पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट मान्य नहीं होंगे। वेरिफिकेशन हेतु रजिस्ट्रेशन के दौरान एक रुपये का ट्रांजेक्शन राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई उपार्जन पोर्टल से जरिए किया जाएगा।
किसानों को एसएमएस से सूचित करें
रबी और खरीफ के पंजीयन में जिन कृषकों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। उन्हें SMS से सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने एवं मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।
ई-उपार्जन से खरीदी होगी
राज्य में ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपार्जन केंद्रों द्वारा कृषकों से अनाज खरीदा जाता है। अनाज प्राप्ति के बाद किसानों को विक्रय की पावती दी जाती है। वहीं, विक्रय अनाज की रकम सात दिन में उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
क्या है ई-उपार्जन की प्रक्रिया?
ई-उपार्जन की प्रक्रिया छह चरण है। जिसमें किसान पंजीयन, किसान स्लॉट बुकिंग, अनाज खरीदी, परिवहन, संग्रहण और भुगतान प्रक्रिया शामिल है।
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