MPPSC FSO Bharti 2025: खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर बंपर भर्ती, 1,14,800 तक मिलेगी सैलरी, जानें पूरी डिटेल

Madhya Pradesh MPPSC FSO Vacancy 2025 Update: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवदेन की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होगी।

MPPSC FSO Bharti 2025

MPPSC FSO Bharti 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवदेन की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
एमपीपीएससी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 120 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की प्रारंभिक तारीख 28 मार्च 2025 से अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता

कैंडिडेट्स की शैक्षणिक की योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए। विषयों की सूची नोटिफिकेशन में दी गई है। एक बार जरूर पढ़ लें।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। वहीं उम्र में छूट के लिए नोटिफिकेशन का अवलोकन करें।

आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए है, वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उन सभी को 250 का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को 50 रुपए का भुगतान फार्म त्रुटि सुधार के लिए करना होगा और एमपी पोर्टल चार्ज के लिए 40 रुपए का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया

कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अंतिम चरण परिणाम परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

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सैलरी

फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हो जाने के बाद 36200 से 114800 रुपए तक सैलरी मिलेगी।

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MPPSC Prelims Result 2025: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) द्वारा आयोजित MPPSC प्री एग्जाम 2025 का रिजल्ट बिना परमिशन के घोषित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने भोपाल निवासी ममता देहरिया द्वारा दायर याचिका पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और आयोग से 15 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

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