MP में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: बिना ब्याज के लोन देने के आदेश, इन आदिवासियों को सब्जी लगाने मिलेगा विशेष अनुदान

MP Kisan News: मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग ने जीरो परसेंट ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं या यूं कहें किसानों को बिना ब्याज के लोन मिलेगा।

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हाइलाइट्स

  • किसानों को जून 2026 तक मिलेगा जीरो ब्याज ऋण
  • समय पर लोन चुकाने पर 4% अतिरिक्त अनुदान
  •  16 जिलों के वनपट्टाधारकों को सब्जी प्रोत्साहन

MP Kisan News: मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग ने जीरो परसेंट ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं या यूं कहें किसानों को बिना ब्याज के लोन मिलेगा। मोहन कैबिनेट में तीन दिन पहले ( 23 अक्टूबर) इस फैसले को मंजूरी दी है और जून 2026 तक किसान योजना का लाभ ले सकेंगे।

पैक्स समितियों से मिलेगा लोन

राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर जारी खने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। मोहन यादव कैबिनेट ने तीन दिन पहले इसे जारी रखने का निर्णय लिया है।

उधर जनजातीय कार्य विभाग ने तय किया है कि प्रदेश के चार संभागों के 16 जिलों में जनजाति वर्ग के लोगों को वन भूमि पर पैदावार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सब्जियों के उत्पादन के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा।

खरीफ 2025 सीजन के लिए देय तिथि 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 सीजन के लिए 15 जून 2026 की तारीख तय की गई है। इसके तहत अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को पिछले वर्ष के समान 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान मिलेगा और खरीफ-रबी सीजन की निर्धारित देय तिथि तक ऋण चुकता करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जाएगा।

इन्हें सब्जी के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि

प्रदेश में जनजाति बाहुल्य ग्रामों में वनपट्टाधारी परिवारों को सब्जी उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के चार संभाग के 16 जिलों में जनजाति वर्ग के लोगों को वन भूमि पर पैदावार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सब्जियों के उत्पादन के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। अनुदान राशि प्रति हैक्टेयर इकाई लागत का 90% तक हो सकता है।

यहां के पट्‌टाधारक होंगे लाभान्वित

आयुक्त उद्यानकी के अनुसार प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग में नर्मदापुरम , बैतूल, हरदा, जबलपुर संभाग में जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी और बालाघाट, शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर तथा भोपाल संभाग में भोपाल और सीहोर जिलों के कोलार बांध के आसपास के वनपट्टाधारी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।

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