EWS आरक्षण ही जीम गये जिम्मेदार: ट्राइबल स्कूलों में जल्द होगी शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग शुरु होते ही लग सकता है स्टे!

MP EWS Teacher Bharti: भर्ती में 10 फीसदी EWS आरक्षण दिये जाने का नियम है, लेकिन ट्राइबल विभाग ने शिक्षक भर्ती में इसे खत्म कर दिया है।

EWS आरक्षण ही जीम गये जिम्मेदार: ट्राइबल स्कूलों में जल्द होगी शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग शुरु होते ही लग सकता है स्टे!

हाइलाइट्स

  • ट्राइबल के स्कूलों में 1129 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
  • अगस्त के दूसरे पखवाड़े में शुरु होगी काउंसलिंग!
  • रोस्टर में एक गलती विभाग को पड़ सकती है भारी

MP EWS Teacher Bharti: मध्य प्रदेश के ट्राइबल यानी आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जल्द ही वर्ग 1 के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। रिजल्ट फरवरी में ही आ चुका है, लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरु नहीं हुई है।

माना जा रहा है कि भर्ती के लिये जल्द ही काउंसलिंग शुरु होगी, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच है। जिसके कारण काउंसलिंग शुरु होते ही भर्ती पर स्टे लग सकता है।

क्यों अटका हुआ है भर्ती का मामला

रिजल्ट आने के 5 महीने बाद भी ट्राइबल डिपार्टमेंट भर्ती शुरु नहीं कर सका है। दरअसल ट्राइबल डिपार्टमेंट 1129 पदों पर शिक्षक भर्ती कर रहा है।

ये भर्ती विषयवार होना है और इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं। सभी आरक्षण के बाद 16 विषयों में पद बांटने पर ये स्थिति है कि 100 में से 90 नंबर लाने वाले भी शिक्षक नहीं बन पाए।

इसलिए विभाग खुद भी चाहता है कि पदवृद्धि हो। पदवृद्धि की फाइल भी चली, लेकिन मंत्रालय में ये अटकी हुई है।

इस तारीख से शुरु हो सकती है भर्ती

जनजातीय कार्य विभाग की ओर से अधिकारिक रूप से काउंसलिंग शुरु होने की अब तक कोई डेट सामने नहीं आई है।

लेकिन सूत्रों की मानें तो अगस्त के दूसरे पखवाड़े में ये शुरु हो सकती है। फाइल पदवृद्धि के कारण रूकी हुई है। जिसका निर्णय जल्द ही हो सकता है।

इसलिए काउंसलिंग शुरु होते रुक सकती है भर्ती

ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भर्ती के रोस्टर में EWS कैटेगिरी ही गायब कर दी है। जबकि नियमानुसार किसी भी भर्ती में EWS उम्मीदवारों के लिये 10 फीसदी आरक्षण दिया जाना है।

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विभाग ने सिर्फ कृषि विज्ञान विषय में EWS आरक्षण दिया है। बाकि अन्य 15 विषयों में EWS आरक्षण ही गायब कर दिया है।

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बिना EWS आरक्षण के यदि विभाग भर्ती शुरु करता है, तो उम्मीदवारों को हाईकोर्ट जाना तय है और ऐसे में स्टे लेकर भर्ती भी रोके जाने की पूरी संभावना है।

GAD का आदेश भी नजरअंदाज

26 जुलाई 2022 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर यह आदेश दे दिया गया था कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की तरह ही ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों (MP EWS Teacher Recruitment) को भी 75 अंक पर पास माना जाएगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश भी हैं, लेकिन ट्राइबल ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया।

2019 में लागू हुआ EWS आरक्षण

मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में EWS आरक्षण (MP EWS Teacher Recruitment) लागू हुआ।

EWS यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता दी गई।

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हालांकि ट्राइबल विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 की भर्ती में इस कैटेगिरी को गायब ही कर दिया।

ईडब्ल्यूएस के पदों के संबंध में जब Tribal Department अपर संचालक सुधीर कुमार जैन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

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भर्ती रोकने EWS उम्मीदवार लगाएंगे याचिका

ट्राइबल विभाग की लापरवाही से EWS उम्मीदवारों (MP EWS Teacher Recruitment) का भविष्य खतरे में है।

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ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए उम्मीदवार हाई कोर्ट की शरण लेंगे।

भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी ने कहा कि वे इसे लेकर जल्द ही हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका लगा रहे हैं।

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