MP Driving License Cancel : शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पढ़ लें ये खबर, इतने लोगों के लायसेंस रद्द, होगी कानूनी कार्रवाई

MP Driving License Cancel : शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पढ़ लें ये खबर, इतने लोगों के लायसेंस रद्द, होगी कानूनी कार्रवाई

भोपाल। MP Driving License Cancel यदि आप मध्यप्रदेश में रहते हैं और mp news शराब के नशे के शौकीन हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दरअसल एमपी में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अब ट्रेफ्रिक पुलिस एक्शन मोड़ में आ गई है। अब ऐसे लोगों के लायसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एमपी में 154 लोगों को अपने लायसेंस से हाथ धोना पड़ा है।

आठ महीनें में इतनों पर हुई कार्रवाई —
आपको बता दें 1 मार्च से 31 अक्टूबर यानि 8 महीने में कुल 1511 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में प्रकरण पेश किए गए हैं। इतना ही नहीं इसमें 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। इसी क्रम में सख्ती बरतते हुए परिवहन विभाग ने 154 लोगों के लायसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए हैं।

इस तरह वापस मिलेगा लायसेंस —
जानकारी के अनुसार ​जिन 154 लोगों के लायसेंस रद्द किए गए हैं उन्हें निलंबन की अवधि पूरी करने के बाद यानि 3 महीने बाद एक बार परिवहन विभाग में इसके लिए आवेदन देना होगा। साथ इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। ये सभी प्रक्रिया पूरी करने पर ही उन्हें दोबारा लायसेंस दिया जाएगा।

ऐसा किया तो होगी कार्रवाई —
आपको बता दें ये लायसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन निलंबित लायसेंस के साथ ड्रायविंग करता पाया जाता है। तो इस स्थिति में उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना लायसेंस के गाड़ी चलाने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति फिर से शराब के नशे में ड्रायविंग करते पाया जाता है या अपराध को दोहराता है तो उसे 15 हजार तक का जुर्माना देना पड़ता है।

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