MP Online Birth Death Certificate Home: मध्यप्रदेश की साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से स्वयं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। इसके तहत सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, यदि किसी ने गलत जानकारी दी, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम की धाराओं में संशोधन
मध्यप्रदेश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 के तहत, 2023 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों की जन्मतिथि और स्थान को प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को मान्य दस्तावेज माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु की जानकारी 30 दिनों के बाद या एक साल के भीतर दी जाती है, तो शपथ पत्र की जगह नोटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष स्व-अनुप्रमाणित डाक्यूमेंट जमा किए जा सकेगें।
डिजीटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र स्व-निर्माण योग्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब लोग आसानी से ऑनलाइन माध्यम से प्रमाण पत्र बना सकेंगे, जिससे उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के तहत उठाया गया है।
दफ्तरों के नहीं काटने होंगे चक्कर
यह व्यवस्था खासतौर पर छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र जारी करता है या गड़बड़ी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस पहल से प्रशासन को भी प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन होने से बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी।
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