MP Corona Guidelines Today : फिर शुरू होगा पाबंदियों का दौर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर फिर सख्ती

मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार से कोरोना वायरस के काबू में आने की उम्मीद जगी थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिले MP Corona Guidelines Today इसके नए ओमिक्रोन वैरिएंट TERROR OF NEW VARIENT ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश में लोग कोरोना गाइडलाइन को भूल से गए है लेकिन इस नए खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दौर फिर से शुरु होने जा रहा है.

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भोपाल। मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार MP Corona Guidelines Today से कोरोना वायरस के काबू में आने की उम्मीद जगी थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिले इसके नए ओमिक्रोन वैरिएंट TERROR OF NEW VARIENT ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश में लोग कोरोना गाइडलाइन को भूल से गए है लेकिन इस नए खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दौर फिर से शुरु होने जा रहा है। राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया और नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने इसके संकेत दिए हैं।

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती
राजधानी भोपाल में कोरोना को लेकर एक बार फिर से सख्ती शुरू की जाएगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना के मरीज बढ़ने पर नगर निगम ने सख्ती का फैसला किया है। बिना मास्क के दिखाई देने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने सभी जोन प्रभारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।

6 महीने से बंद है जुर्माना
भोपाल में संक्रमण के मामले घटने पर नगर निगम ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की जाने वाली सख्ती रोक दी थी। लोगों को सिर्फ हिदायत दी जा रही थी। जुर्माना भी नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए नगर निगम फिर से जुर्माना लगाने जा रहा है। भोपाल में पिछले 6 महीने से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जुर्माना बंद है।

गृह विभाग के निर्देश का इंतजार
मध्यप्रदेश में सरकार ने कुछ समय पहले ही कोरोना को लेकर सभी तरह की पाबंदियों से छूट दे दी थी। लेकिन गृह विभाग से नई गाइडलाइन मिलने पर नए सिरे से पाबंदियों का दौर शरु हो सकता है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके संकेत देते हुए कहा कि कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर रोक, शादियों में संख्या निर्धारित को लेकर अभी किसी तरह की गाइडलाइन नहीं है, गृह विभाग की तरफ से जब गाइडलाइन आएगी तब उसको लागू कर दिया जाएगा।

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