MP: कोरोना से मौत पर परिवार को मुआवजा, नियम के अनुसार अलग-अलग फॉर्मेट में करने होंगे आवेदन

MP: कोरोना से मौत पर परिवार को मुआवजा, नियम के अनुसार अलग-अलग फॉर्मेट में करने होंगे आवेदन MP: Compensation to the family on death due to corona, applications will have to be made in different formats according to the rules nkp

MP: कोरोना से मौत पर परिवार को मुआवजा, नियम के अनुसार अलग-अलग फॉर्मेट में करने होंगे आवेदन

भोपाल। कोरोना वायरस ने लाखों लोगों के सिर से माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या दोस्त का साया छीन लिया है। लोग एक दूसरे को असमय छोड़कर काल के गाल में समा गए। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से जान गवाने वालों के परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में अब सरकार ने मुआवजा के लिए एक क्लेम फॉर्मेट को जारी किया है। राज्य सरकार ने आवेदन के लिए दो अलग-अलग फॉर्मेट जारी किए हैं।

पहला फॉर्मेट

इस फॉर्म को आप तभी भरेंगे जब आपके पास कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र होगा। यानी कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आप इस फॉर्म में भरकर मुआवजा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।

corona compensation Form

दूसरा फॉर्मेट

दूसरे फॉर्मेट के तहत वे लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ जांच रिपोर्ट है, लेकिन मौत के कारण का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे लोग इस फॉर्म को भरकर मुआवजा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि इस फॉर्मेट के लिए सरकार की ओर से एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। जांच और विचार के बाद कमेटी मृतक के परिवार को एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि पीड़ित मुआवजे का हकदार है या नहीं।

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हजारों लोगों के पास नहीं है सर्टिफिकेट

गौरतलब है कि अब मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। पीड़ित को मुआवजा देना है या नहीं, यह कमेटी अपने विवेक से तय करेगी। समिति को 30 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा और यह नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों में राज्य में अब तक कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कुल 10,526 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में उनका जिक्र नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने उन लोगों को भी मुआवजा देने के वैकल्पिक तरीकों का इंतजाम किया है।

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सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मुआवजे की घोषणा

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि यह मुआवजा कितना होगा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से खुद फैसला करने को कहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

यहां करें आवेदन

आप इस फॉर्म को कलेक्ट्रेट कार्यालय या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) ऑफिस में जमा करा सकते हैं।

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