MP Civil Judge Exam 2022 Result: इंदौर की भामिनि राठी ने किया टॉप, MP सिविल जज परीक्षा-2022 का अंतिम परिणाम जारी

MP Civil Judge Exam 2022 Result: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार, 12 नवंबर 2025 को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया।

MP Civil Judge Exam 2022 Result

MP Civil Judge Exam 2022 Result

MP Civil Judge Exam 2022 Result: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार, 12 नवंबर 2025 को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में इंदौर की भामिनि राठी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर टॉप किया है।

मुख्य बातें और टॉपर्स

टॉपर: अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी भामिनि राठी (इंदौर) ने कुल 450 अंकों में से सर्वाधिक 291.01 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया।

दूसरा स्थान: हरप्रीत कौर परिहार ने दूसरा स्थान हासिल किया।

तीसरा स्थान:रिया मान्धान्या तीसरे स्थान पर रहीं।

युवतियों का दबदबा: सफल हुए अभ्यर्थियों में इस बार युवकों के मुकाबले युवतियों की संख्या अधिक है।

श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी

रजिस्ट्रार (एग्जाम) संगीता यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा अनारक्षित (UR) श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए रिक्तियों हेतु आयोजित की गई थी।

कैटेगरी सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या (अनुमानित)

अनारक्षित (UR) 32
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 14
अनुसूचित जाति (SC) 01
अनुसूचित जनजाति (ST) (जानकारी अप्राप्त)

परिणाम यहां देखें?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, सिविल जज परीक्षा 2022 का विस्तृत परिणाम हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in पर देखा जा सकता है।

MP High Court Civil Judge Resul

MP Civil Judge Final Result

MP Civil Judge Final Result

हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।

MP New Promotion Policy: एमपी प्रमोशन में आरक्षण मामला, HC ने खारिज की अजाक्स की याचिका, गुरुवार को अगली सुनवाई

MP New Promotion Policy 2025

MP New Promotion Policy 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले पर जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली अजाक्स (अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ) की हस्तक्षेप याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग (अंतिम सुनवाई) को जारी रखने का फैसला किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article