हाइलाइट्स
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विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी जमा करेंगे इनकम टैक्स
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MP बजट सत्र के पहले दिन हुई मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
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गौवंश का परिवहन करने वालों पर कलेक्टर लेंगे एक्शन
MP Cabinet Decision 2024: मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हुई मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। MP में अब गौवंश का परिवहन करने वालों पर कलेक्टर एक्शन लेंगे। आरोपियों के वाहन राजसात किए जाएंगे। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स भरेंगे। कैबिनेट में हुए इस फैसले का विपक्ष ने भी स्वागत किया। इसके साथ ही कैबिनेट में लघु वनोपज की राशि को आदिवासियों के क्षेत्रों के ही विकास में लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही
MP Cabinet Decision 2024: विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी भरेंगे इनकम टैक्स, इस फंड से होगा आदिवासियों का विकास#MPNews #MPCabinetDecision #MPCabinet #IncomeTax
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) July 1, 2024
अब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी भरेंगे इनकम टैक्स
विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक (MP Cabinet Decision 2024) में कई मुद्दों पर फैसला हुआ। मध्यप्रदेश सरकार विधानसभा के इसी सत्र में नलकूप खनन विधेयक लाएगी। आज की बैठक में रखे गए विधेयक को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
इसके साथ ही मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद जमा करेंगे। अब इसका बोझ विधानसभा पर नहीं आएगा।
अब आम जनता के टैक्स का पैसा प्रदेश के विकास में लगेगा
आपको बता दें इससे पहले हुई मोहन कैबिनेट की मीटिंग (MP Cabinet Decision 2024) में सीएम मोहन यादव ने फैसला लिया था कि अब तक मंत्रियों का इनकम टैक्स प्रदेश सरकार जमा करती थी, अब वो खुद भरेंगे।
सीएम के इस फैसले के बाद इनकम टैक्स का भुगतान मंत्री खुद करेंगे। सरकार ने इसके लिए 1972 का 52 साल पुराना नियम बदला है। इस विषय पर चर्चा जारी ही थी कि अब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का को लेकर भी फैसला आ गया है। यानि अब आम जनता के टैक्स का पैसा बचेगा और प्रदेश के विकास कार्यों में लगेगा।
इन मुद्दों पर भी लगी कैबिनेट की मुहर
– महामहिम गवर्नर द्वारा सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालय में कुलपति को कुलगुरू के नाम से संबोधित किया जाएगा। आज हुई कैबिनेट में इस पर भी मुहर लगी है, अब विश्वविद्यालय में कुलपति को कुलगुरू के नाम से ही पुकारा जाएगा।
– प्रदेश में खुले हुए नलकूपों (बोरिंग) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बोरिंग करने वाले को ही बोरिंग बंद करना होगा, अगर वह नहीं करता है, तो मालिक को खुद नलकूप बंद करना होगा। अगर दोनों ऐसा नहीं करते हैं, तो उनपर दंड राशि के साथ कार्रवाई की जाएगी।
– गौवंश को लेकर भी कैबिनेट (MP Cabinet Decision 2024) में बड़ा फैसला लिया है। अब गौवंश का परिवहन करने वाली गाड़ियों को जिला कलेक्टर जब्त कर सकेंगे।
– पुराने वल्लभ भवन की बिल्डिंग में लगी आग थी, उसका सुधार नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत किया जाएगा, जिसके लिए 107 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
गौवंश का परिवहन करने वालों पर एक्शन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में गोवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाले वाहन कई बार न्यायालय से छूट जाते हैं। नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहनों के प्रकरण में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त होंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
खुले बोरवेल को लेकर सीएम ने क्या कहा ?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ट्यूबवेल खनन के बाद बिना ढक्कन के खनन स्थल होने से छोटे बच्चों की असामयिक मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। प्रायः बच्चों को बचाया जाना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले में FIR दर्ज करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे। ट्यूबवेल खनन के बाद उसे छोड़ देने वाले व्यक्तियों की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
कुलपति होंगे कुलगुरू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों के कल्याण और उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। निरंतर लिए जा रहे ऐसे फैसलों से विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था से जुड़े आवश्यक सुधार भी हो रहे हैं, इस क्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरू का संबोधन देने का निर्णय लिया गया। इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान का भाव भी निहित है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा इन निर्णय का अनुमोदन किया गया।
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