MP Big News: नवरात्रि तक प्रदेशभर में लगू रहेगा यह नियम

बंसल न्यूज। जब तक शारदीय नवरात्रि हैं, तब तक के लिए मध्यप्रदेश में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल आम नागरिकों की सुविधा के लिए 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के लिए प्रदेश के सभी पंजीयक कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। MP Big News: This rule will be applicable across the state till Navratri

MP Big News: नवरात्रि तक प्रदेशभर में लगू रहेगा यह नियम

बंसल न्यूज। जब तक शारदीय नवरात्रि हैं, तब तक के लिए मध्यप्रदेश में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल आम नागरिकों की सुविधा के लिए 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के लिए प्रदेश के सभी पंजीयक कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। आपको बता दें कि आम दिनों में यह कार्यालय सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक खुलते हैं। महानिरीक्षक पंजीयन ने सोमवार को सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक व जिला पंजीयक को शारदीय नवरात्रि में कार्यालयीन समय में वृद्धि के निर्देश जारी किए हैं।

इसीलिए किया गया बदलाव

दरअसल प्रदेश में नवरात्रि पर बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने की संभावना जताई जा र ही है, जिसे लकेर यह बदलाव किया गया है। नवरात्रि में नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन अधिक संख्या में कराया जाता है। इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व के दौरान अचल संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि की संभावना है। आम जनता एवं सर्विस प्रोवाईडर द्वारा भी नवरात्रि में कार्यालयीन समय व कार्यालयीन दिवस बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी।

लोगों को सुविधा देने किया बदलाव

शारदीय नवरात्रि पर्व की अवधि में जन-सामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने एवं राज्य शासन के राजस्व को दृष्टिगत सभी उप पंजीयक कार्यालय 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की अवधि में (सार्वजनिक अवकाश दिवस एक और 2 अक्टूबर को छोड़ कर) समय वृद्धि के साथ खोले जाएंगे। पंजीयन कार्यालयों की कार्य आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन स्लॉट की संख्या बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे अधिकाधिक पक्षकार लाभ ले सकें।

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