Crime News: 'शाहरुख खान' की दरिंदगी, रेप के आरोप में गया था जेल, छूटते ही उसी लड़की से दोबारा किया दुष्कर्म

Crime News: 'शाहरुख खान' की दरिंदगी, रेप के आरोप में गया था जेल, छूटते ही उसी लड़की से दोबारा किया दुष्कर्म, MP Bhopal Crime News Boy abducted and raped Minor Girl for second time after releasing from jail Within three months

Crime News: 'शाहरुख खान' की दरिंदगी, रेप के आरोप में गया था जेल, छूटते ही उसी लड़की से दोबारा किया दुष्कर्म

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि, जेल से निकलने के तुरंत बाद भी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला सीहोर में सामने आया है। यहां एक लड़के ने जमानत पर जेल से रिहा होते ही नाबालिग लड़की का अपहरण किया और हवस का शिकार बनाया, बाद में घटना की शिकायत न करने की धमकी भी दी।

बड़ी बात ये है कि, आरोपी लड़के ने करीब ढाई महीने में दूसरी बार इस नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती की है। इतना ही नहीं इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। रेप का आरोपी 22 वर्षीय शाहरूख खान फिलहाल फरार है।

सीहोर जिले के इछावर का मामला
जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला सीहोर जिले के इछावर का है। आरोपी शाहरुख खान ने 11 अक्टूबर 2020 को 14 साल की लड़की का अपहरण कर ज्यादती की थी। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण नहीं बनाया। 

हाईकोर्ट से मिली आरोपी को जमानत
एक महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वह बाहर आ गया। कानून की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने जेल से बाहर निकलते ही 31 दिसंबर को दोबारा उसी लड़की को अगवा कर ज्यादती की।

घर जाकर भी दी किशोरी को धमकी
इसके बाद आरोपी पीड़िता के घर भी पहुंच गया और किसी से कुछ बोलने पर कोठे पर बैठाने की धमकी भी दी। हालांकि किशोरी ने हिम्मत दिखाई और अपनी मां के साथ इछावर थाने पहुंची लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद दोनों चाइल्ड लाइन टीम के पास पहुंचे। फिर टीम थाने पहुंची और किशोरी के साथ दोबारा हुई ज्यादती के मामले में केस दर्ज करने को कहा, इसके बावजूद पुलिस ने FIR करने से मना कर दिया। पुलिस के इस रवैये के बाद चाइल्ड लाइन की टीम बाल कल्याण समिति के पास पहुंची। समिति के हस्तक्षेप के बाद 2 जनवरी को पुलिस ने FIR दर्ज की।

पॉक्सो एक्ट के तहत केस नहीं दर्ज करने पर उठाए गए सवाल
इस मामले को लेकर बाल कल्याण समिति के सदस्य कृपा शंकर चौबे ने सवाल उठाते हुए कहा, पीड़िता नाबालिग है, फिर भी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। एसपी को पत्र लिखकर समिति ने पूछा है कि, पॉक्सो एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई गई। वहीं समिति ने पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा देते हुए भोपाल में शेल्टर दिया है।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article