MP में अवैध प्रवासियों की होगी जांच: बांग्लादेश-म्यांमार से आए लोगों का होगा वेरिफिकेशन, केंद्र ने दी 30 दिन की मोहलत

MP Immigrant Verification: गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब मध्य प्रदेश में बांग्लादेश और म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

MP में अवैध प्रवासियों की होगी जांच: बांग्लादेश-म्यांमार से आए लोगों का होगा वेरिफिकेशन, केंद्र ने दी 30 दिन की मोहलत

सांकेतिक फोटो।

हाइलाइट्स

  • MP में होगी बांग्लादेश-म्यांमार के नागरिकों की जांच
  • गृह मंत्रालय ने जांच के लिए दिया 30 दिन का समय
  • MP में थाना स्तर पर दस्तावेजों की वैधता की जांच

MP Immigrant Verification: देशभर में चल रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी जांच शुरू हो गई है। एमपी में अब बांग्लादेश और म्यांमार से आए नागरिकों की वैधता की पड़ताल की जाएगी। एमपी में रह रहे दोनों पड़ोसी देशों के नागरिकों के दस्तावेज की जांच-पड़ताल की जाएगी। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी जारी है। एमपी के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है।

गृह मंत्रालय के निर्देश, एमपी में भी कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी निर्देश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने संदिग्ध अवैध अप्रवासियों की जांच को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। अब मध्य प्रदेश में रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार से आए प्रवासियों की जांच होगी। इन नागरिकों के दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। इसको लेकर प्रदेश में सघन जांच अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत दस्तावेज सत्यापन कर घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। इस जांच में ऐसे सभी व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है जो खुद को भारतीय नागरिक बताते हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों पर संदेह है। प्रदेश में

आंतरिक सुरक्षा के लिए जांच जरूरी

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, "देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे ऊपर है। बिना दस्तावेज कोई भी भारत में नहीं रह सकता।" मध्य प्रदेश में भी कागजों के जांच की मांग उठी रही है। आंतरिक सुरक्षा के लिए दस्तावेजों की जांच जरूरी है। उन्होंने आगे बताया कि जांच थाना स्तर पर की जाएगी और हर व्यक्ति के कागजों की वैधता की पुष्टि की जाएगी। पुलिस प्रशासन बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की जांच करेगा। इन दोनों से कई लोग देश के कई राज्यों में बिना दस्तावेज के पाए गए हैं।

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दस्तावेज सत्यापन के लिए 30 दिन का समय

बता दें कि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करके अवैध प्रवासियों की पहचान, जांच और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करें। यदि इस अवधि में दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होती, तो उन व्यक्तियों को भारत से निर्वासित किया जाएगा। राज्य पुलिस को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

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