हाइलाइट्स
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भोपाल में BNSS के तहत पहला आदेश
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एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन पर बैन
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हवाई पटाखे और बीम लाइट पर भी प्रतिबंध
MP News: भोपाल में BNSS (भारत नागरिक सुरक्षा संहिता-23) का पहला आदेश शुक्रवार, 12 जुलाई को जारी किया गया।
प्रमुख जगहों पर निकलने वाले जुलूस में बीम लाइट नहीं चलेगी, साथ ही एयरपोर्ट समेत आसपास के क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आदेश जारी किया है। जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
यहां बता दें कि इससे पहले धारा 144 के तहत इस तरह के आदेश जारी किए जाते थे।
अब बीएनएसएस (BNSS) के तहत आदेश जारी किए हैं। एडीएम हिमांशु चंद्र ने यह आदेश जारी किया (MP News) है।
आदेश में क्या लिखा?
भोपाल में लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहे और करोंद चौराहे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जिसके अंतर्गत किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह और अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित (MP News) रहेगा।
हवाई पटाखें भी नहीं फोड़ सकेंगे
लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा और एयरपोर्ट से करोंद चौराहे तक किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह
और अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान हवाई पटाखे (Sky Fire works) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित (MP News) होगा।
इन स्थानों पर नहीं उड़ेगा ड्रोन
राजधानी के लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक एवं एयरपोर्ट से करोंद चौराहा तक के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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आदेश के उल्लंघन पर होगा यह एक्शन
एडीएम हिमांशु चंद्र ने आदेश (MP News) में कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई होगी।