विधानसभा के आसपास लागू होगी धारा 144, विधायकों को करवाना होगा कोरोना टेस्ट तभी मिलेगी एंट्री!

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने के पहले भोपाल कलेक्टटर अविनाश लवानिया ने विधानसभा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में 21 से 23 सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि सभी को कोरोना गाइडलाइन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 74 बंगले से ऊपर वाली सड़क से लेकर रोशनपुरा चौराहे तक धारा-144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा।
विधायकों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भेजें
इधर प्रदेश मेें कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधानसभा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी है। सभी कलेक्टरों को चिट्ठी के माध्यम से कहा गया है कि सत्र शुरू होने के 5 दिन पहले की विधायकों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भेजें। गौरतलब है कि विधानसभा के 203 सदस्यों में से सीएम शिवराज, 10 मंत्री, 28 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा
विधानसभा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में 21 से 23 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जाएगी।
इस लिए करवाया जा रहा कोरोना टेस्ट
प्रदेश के कई नेताओं को कोरोना हो चुका है। प्रदेश के सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वन मंत्री विजय शाह और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा समेत कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 18 फीसदी विधानसभा सदन संक्रमित हो चुका है।