MP Anganwadi Supervisor Bharti: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भर्ती से वंचित क्यों रखा ?

MP Anganwadi Supervisor Bharti: आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्य माना है। वहीं सहायिकाओं को आवेदन के योग्य नहीं माना है। हाईकोर्ट ने अब महिला एवं बाल विकास विभाग और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस थमाया है।

MP Anganwadi Supervisor Bharti MP High Court Notice

MP Anganwadi Supervisor Bharti: मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग और कर्मचारी चयन को नोटिस थमाया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्य माना है तो सहायिकाओं को वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा है। कोर्ट ने विभाग के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और कर्मचारी चयन आयोग के संचालक को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2024

MP Anganwadi Supervisor

रीवा के मिथिलेश सुमन की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद और हैरी बमोरिया ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया।

विज्ञापन में ये कहा गया है कि भर्ती के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं। दलील दी गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं एक समान हैं। इसके बाद भी भर्ती के लिए आंगनबाड़ी सहायिकाओं को अयोग्य माना है।

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सहायिकाओं के साथ भेदभाव

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2024 में सहायिकाओं को आवेदन के लिए अयोग्य मानना उनके साथ भेदभाव है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में भर्ती के विज्ञापन की वैधानिकता को चुनौती दी गई है।

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