मुरैना। Morena SP’s father suspended गरीबों के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में भी अब फर्जीवाड़ा सामने आने लगे हैं। इस बार का मामला थोड़ा अलग है। जी हां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा करके द्वारकाजी की यात्रा पर जाने की कोशिश कर रहे शासकीय सेवक लालजी बागरी को कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें लालजी बागरी मुरैना एसपी आशुतोष बागरी के पिता हैं। लालजी सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में फर्जीवाड़ा कर द्वारका यात्रा पर जाने की कोशिश करने वाले शासकीय सेवक लालजी बागरी को इसकी सजा मिली है, कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया है, कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए है। निलंबित सहायक शिक्षक लालजी बागरी मुरैना एसपी आशुतोष बागरी के पिता हैं। गौरतलब है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तीर्थ दर्शन लाभ के लिए बनाई गई है। पर आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी इसका लाभ उठाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अब इसी तरह का मामला सामने आने के बाद इसे जांच के बाद पहले तो आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।
पत्नी सहित दिया था आवेदन —
आपको बता दें मुरैना जिले में पदस्थ एसपी आशुतोष बागरी के पिता लालजी बागरी सतना जिले के एक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर शासकीस सेवा में हैं। फिलहाल वर्तमान में वे संकुल केंद्र रैगांव में पदस्थ हैं। जिसमें उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Chief Minister Teerth Darshan Yojana 2023) के तहत द्वारिका जाने के लिए पत्नी विद्या देवी बागरी के साथ अपना आवेदन दिया था।
जांच समिति में सामने आई हकीकत —
आपको बता दें तीर्थ दर्शन में आने वाले आवेदनों की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जाती है। इसी तक इस जांच समिति के सामने जब ये आवेदन पहुंचा तो, पता चला कि लालजी बागरी शासकीय सेवक तो हैं ही साथ ही साथ ये आयकर दाता भी हैं। इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने की पात्रता ही नहीं है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कलेक्टर के आदेश के बाद लाल्गी बागरी और उनकी पत्नी विद्या देवी का आवेदन 23 जनवरी को निरस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा लालजी बागरी के इस कृत्य पर नाराजगी जताते हुए फर्जीवाड़ा करार देते हुए लालजी बागरी को आज 24 जनवरी मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि सहायक शिक्षक लालजी बागरी ने यात्रा में जाने के लिए सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की, इतना ही नहीं आयकर दाता होने के अपने तथ्यों को छिपाकर योजना का गलत तरीके से लाभ लेने का कूटरचित प्रयास किया।