MLA Arif Masood: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, प्रियदर्शनी कॉलेज केस में SIT जांच पर रोक

MLA Arif Masood SIT Investigation Stay: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें SIT जांच के निर्देश दिए थे।

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हाइलाइट्स

  • कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत
  • आरिफ मसूद के खिलाफ SIT जांच पर रोक
  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

MLA Arif Masood SIT Investigation Stay: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ SIT जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें FIR दर्ज करने और SIT जांच के आदेश दिए गए थे। पूरा मामला इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज का था। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में MLA मसूद की याचिका पर सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने आरिफ मसूद का पक्ष रखा था। आरिफ मसूद के वकील विवेक तन्खा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है।

MP हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के मामले में सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को निर्देश दिए थे कि 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करके जानकारी दें।

कोहेफिजा थाने में केस दर्ज

[caption id="attachment_881874" align="alignnone" width="880"]mla arif masood भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद[/caption]

MP हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के खिलाफ कूटरचित डॉक्यूमेंट्स के जरिए धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया गया था। मसूद पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने कॉलेज को मान्यता दिलाई थी।

इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में एडमिशन पर रोक

[caption id="attachment_881875" align="alignnone" width="974"]indira priyadarshini college bhopal इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज, भोपाल[/caption]

जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि कांग्रेस MLA आरिफ मसूद ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए कॉलेज की मान्यता ली थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में नए एडमिशन पर रोक लगा दी।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले-सत्य को दबाया नहीं जा सकता

https://twitter.com/UmangSinghar/status/1958796844261154874

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना उनकी सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण है।

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'बीजेपी अल्पसंख्यक कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही'

MP कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी की सरकार अल्पसंख्यक कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है। मैंने मंत्री रहते आरिफ मसूद को कॉलेज के लिए जमीन आवंटित की थी। सारे नियमों को शिथिल करते हुए जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए थे। वो निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। सरकार बदलते ही आदेश की कॉपी ही बीजेपी सरकार ने गायब कर दी। प्रदेश में बीजेपी सरकार चुन-चुनकर अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश न्यायपूर्ण है।

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