MLA ARIF MASOOD: विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
भोपाल। एमपी हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद MLA ARIF MASOOD की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि जबलपुर हाई कोर्ट Case status High Court ने आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टल दी है। अब 1 दिसंबर को पुनः सुनवाई होगी। आरिफ मसूद पर भोपाल के इकबाल मैदान में भीड़ जुटाने और भड़ाकाऊ भाषण देने का आरोप है। करीब ढाई घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में सुनवाई चल।
विवक तन्खा और अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि 29 अक्टूबर को पहली एफआईआर जिसमें कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया। चार नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का जिक्र किया गया और 153 ए की धारा लगाई गई जो साबित करता है कि सरकार के दबाव में कार्रवाई की गई है। विवेक तनखा ने पैरवी करते हुए कहा कि सिर्फ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ 29 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसमें भडकाऊ भाषण देने की बात शामिल है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद एमपी हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया। आज सुबह से माना जा रहा था कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते है,लेकिन देर शाम इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली।
ये है मामला
विधायक आरिफ मसूद ने 9 अक्टूबर को इकबाल मैदान में फ्रांस की घटना के विरोध में करीब दो हजार लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए थे और कई तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया था जिसके बाद तलैया थाना पुलिस ने आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ धारा-188 के तहत केस दर्ज कर लिया था। बाद में फिर 4 नवंबर को आरिफ मसूद सहित सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में धारा-153-ए के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद 17 नवंबर को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में आरोपित मसूद का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इसके पूर्व इसी अदालत ने 7 नवंबर को मसूद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।