Maternity Leave Rights: मातृत्व अवकाश कोई कृपा नहीं, महिला कर्मचारी का मौलिक अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

Maternity Leave Rights: सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इससे कामकाजी महिलाओं को राहत मिली है।

Maternity Leave Rights Supreme Court

Maternity Leave Rights: सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जो देशभर की कामकाजी महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के प्रजनन अधिकार का जरूरी हिस्सा है, और इसे शादी या बच्चों की संख्या के आधार पर रोका नहीं जा सकता।

मातृत्व अवकाश कोई कृपा नहीं- SC 

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मातृत्व अवकाश कोई "कृपा" नहीं है, बल्कि यह महिला कर्मचारी का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की संख्या या वैवाहिक स्थिति के आधार पर इस अधिकार को छीनना न्यायसंगत नहीं है।

तमिलनाडु की महिला कर्मचारी ने लगाई थी गुहार

यह फैसला उस याचिका पर आया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार की एक महिला कर्मचारी ने अपने लिए मातृत्व अवकाश की मांग की थी। राज्य सरकार ने उसे यह कहकर अवकाश देने से मना कर दिया था कि उसकी पहली शादी से पहले ही दो बच्चे हैं, और राज्य के नियमों के मुताबिक सिर्फ पहले दो बच्चों के लिए ही यह लाभ दिया जा सकता है।

महिला बोली- पहली शादी से नहीं लिया कोई लाभ

महिला कर्मचारी का कहना था कि उसने पहली शादी से हुए बच्चों के लिए कभी मातृत्व अवकाश नहीं लिया और न ही किसी तरह का लाभ उठाया। उसने यह भी बताया कि वह दूसरी शादी के बाद ही सरकारी सेवा में आई है, इसलिए पिछली शादी को लेकर उसे मातृत्व लाभ से वंचित करना गलत है।

एडवोकेट ने बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

महिला की ओर से केस की पैरवी कर रहे वकील केवी मुथुकुमार ने दलील दी कि राज्य सरकार का यह कदम महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि महिला ने पहले कभी मातृत्व लाभ का दावा नहीं किया था, इसलिए उसे यह हक मिलना चाहिए।

महिलाओं के हक में मिसाल बन सकता है यह फैसला

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भविष्य में अन्य ऐसे मामलों में भी मिसाल के तौर पर काम आएगा, जहां महिलाओं को तकनीकी कारणों से मातृत्व लाभ से वंचित करने की कोशिश की जाती है।

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