Marriage Age in India:लड़की की शादी की तारीखों के लिए परेशान ना हो , फरवरी में पार्लियामेंट में होगी इस विषय पर चर्चा

Marriage Age in Indiaलड़की की शादी की तारीखों के लिए परेशान ना हो , फरवरी में पार्लियामेंट में होगी इस विषय पर चर्चाMarriage Age in India:Don't worry about the date of marriage of the girl, this topic will be discussed in Parliament in February

Marriage Age in India:लड़की की शादी की तारीखों के लिए परेशान ना हो , फरवरी में पार्लियामेंट में होगी इस विषय पर चर्चा

भोपाल। मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। आरिफ मसूद 18 वर्ष से ज्यादा कि जिन लड़कियों की शादी और अभी नए नियम आने के कारण शादी तय होने के बाद भी नहीं हो पा रही है या शादी का नियम अडे आ रहा है ऐसे लोग लड़की की शादी की तारीखों के लिए परेशान ना हो। अभी फरवरी तक का वक्त है। लड़की की उम्र 21 साल का बिल दोबारा से पार्लियामेंट में फरवरी में आएगा। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आज इस सम्बन्ध में पार्लिमेंट के मेंबरों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि फरवरी में पार्लियामेंट का सत्र होगा उस समय यह बिल दुबारा लाया जायेगा।

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केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी 

बता दें कि, शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि, देश में पुरुषों के विवाह की वैध उम्र 21 साल है, जबकि महिलाओं को 18 साल Women Marriage Age। लेकिन अब से इसमें बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब लड़कियों की शादी भी 21 की साल में ही होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में इससे संबंधित प्लान की घोषणा की थी। जिसके बाद आज यानी बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा।

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