6 Airbags Mandatory Rule: अब पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग होगा अनिवार्य ! मंत्री गडकरी ने किया बड़ा एलान

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को जरूरी कर दिया है जो एक अक्टूबर, 2023 से लागू किया जाएगा।

6 Airbags Mandatory Rule: अब पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग होगा अनिवार्य !  मंत्री गडकरी ने किया बड़ा एलान

6 Airbags Mandatory: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार अब सतर्क हो गई है जिसके चलते केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को जरूरी कर दिया है जो एक अक्टूबर, 2023 से लागू किया जाएगा।

जानें सरकार ने क्यों लिया फैसला

आपको बताते चलें कि, इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्वीटर पर ट्वीट कर जानकारी दी है। जिसमें कहा है कि, किसी भी  में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है भले बी कीमत और वैरिएंट हो जो। दरअसल ये फैसला ऑटो इंडस्ट्री को सप्लाई चेन समस्या का सामना करने की दिक्कतों को लेकर किया है।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में कहा था कि मोटर वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के जरिये सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला लिया है।

2022 से लागू करने की कही थी बात

आपको बताते चलें कि, इसे लेकर पहले सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसी वर्ष एक अक्टूबर, 2022 से 6 एयरबैग्स को जरूरी किए जाने का प्रस्ताव दिया था। जिसे लागू नहीं किया जा रहा है।मंत्रालय ने 14 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि एक अक्टूबर, 2022 से विनिर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग एक ‘कवच’ के रूप में काम करता है और ड्राइवर को डैशबोर्ड से टकराने में बचाता है। प्रस्ताव को एक साल के लिए टालने की जानकारी देते हुए गडकरी ने ट्वीट किया, ‘‘वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे देखते हुए और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम छह एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक अक्टूबर, 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है।’’

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