मुंबई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच घरेलू हवाई यात्रा के लिए संशोधित दिशानिर्देश राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में जारी करेगी। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसके बाद टोपे का यह बयान सामने आया। महाराष्ट्र ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंगलवार रात जारी दिशा-निर्देशों के तहत ‘जोखिम वाले’ देशों से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए सात-दिवसीय संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य कर दिया है। ऐसे यात्रियों की आगमन के दूसरे, चौथे और सातवें दिन आरटी-पीसीआर जांच भी होगी।
छह यात्रियों में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है
अगर व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में यात्री को सात दिन तक गृह पृथक-वास में रहना होगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुधवार को शहर के हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी घरेलू यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसमें व्यक्ति के संक्रमित नहीं होने की पुष्टि होनी चाहिए। इससे पहले एक स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि महाराष्ट्र में उच्च जोखिम वाले देशों के अब तक छह यात्रियों में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है।
सख्त दिशा-निर्देशों को टाल दिया गया है
टोपे ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘सख्त दिशा-निर्देशों को टाल दिया गया है क्योंकि राज्य प्रशासन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए दिशानिर्देशों का एक नया प्रारूप तैयार कर रहा है। दिशा-निर्देशों का नया प्रारूप अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। केवल घरेलू हवाई यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परिभाषित सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ज्यादा बदलाव नहीं होगा।