Maharashtra Political Crisis: SC के फैसले से उद्धव गुट को लगा झटका, शिंदे गुट को राहत

महाराष्ट्र की सरकार मामले में पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। यहां पर फैसले से उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है तो वहीं शिंदे गुट को राहत मिली है।

Maharashtra Political Crisis: SC के फैसले से उद्धव गुट को लगा झटका, शिंदे गुट को राहत

Maharashtra Political Crisis: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बवाल मचा है जहां पर महाराष्ट्र की सरकार मामले में पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। यहां पर फैसले से उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है तो वहीं शिंदे गुट को राहत मिली है।

जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो, पीठ ने शिवसेना की बगावत मामले में फैसला देते हुए कहा कि वह उद्धव ठाकरे की सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट का सामना किए ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं पर कोर्ट ने कहा कि, ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में राज्यपाल ने शिंदे को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देकर सही किया। गुरुवार (11 मई) मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया. पीठ में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल रहे. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए माना कि राज्यपाल का पहले फ्लोर टेस्ट के लिए कहना और स्पीकर का शिंदे गुट द्वारा मनोनीत व्हिप को नियुक्त करने का फैसला गलत था।

जानिए क्या बोले ठाकरे 

यहां पर फैसले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि, "इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता. मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए, देश के लिए है. राजनीति में मतभेद होते रहते हैं लेकिन हमारा एक मत यह है कि इस देश को बचाना है"।

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