Maharashtra Lokayukta Bill: महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया। जहां पर विधानसभा में इस बिल के आने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी जरूरी रहेगी।
बिल में क्या कही बात
आपको बताते चलें कि, विधेयक के अनुसार, लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी और सदन के सत्र से पहले प्रस्ताव लाना होगा। कहा जा रहा है कि, लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा, जो आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित होंगे। यह भी प्रावधान है कि इस तरह की कोई भी जांच गुप्त रखी जाएगी और अगर लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने लायक है, तो जांच के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
प्रावधान में क्या कही बात
आपको बताते चलें कि, लोकायुक्त में एक अध्यक्ष होगा, जो हाईकोर्ट का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट का एक न्यायाधीश होगा। लोकायुक्त में अधिकतम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो न्यायपालिका से होंगे। बताया जा रहा है कि, इस विधेयक में एक तरीके से लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस द्वारा मनोनीत न्यायाधीश शामिल होंगे।