महाराष्ट्र: बिजली चोरी के मामले में कारोबारी को दो साल की जेल, 23 लाख रुपये जुर्माना

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ठाणे, 17 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक जिला अदालत ने बिजली चोरी के मामले में एक प्लास्टिक फैक्टरी के मालिक को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त सरकारी वकील विवेक काडु ने बताया कि जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने अपने आदेश में भरतकुमार मालदे (52) पर विद्युत अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 23 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने मामले में 12 जनवरी को यह आदेश जारी किया था, जिसकी विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

अतिरिक्त सरकारी वकील ने बताया कि बिजली वितरण कंपनी टोरेंट पावर की एक टीम ने एक जुलाई 2009 को भिवंडी में मालदे के परिसर में छापा मारा था और 7.40 लाख रुपये की बिजली चोरी पकड़ी थी। इसके बाद एक मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश

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