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Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र UPS लागू करने वाला पहला राज्य बना, शिंदे सरकार ने दी मंजूरी, जानें MP में कब होगी लागू

Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र UPS लागू करने वाला पहला राज्य बना, शिंदे सरकार ने दी मंजूरी, जानें MP में कब होगी लागू

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BP Shrivastava
Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार, 25 अगस्त को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी। ऐसे में अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। अब यूपीएस को लागू करने को लेकर अन्य राज्यों में भी हलचल शुरू हो गई है। आगे जानते हैं मध्यप्रदेश में यूपीएस को कब मंजूरी दी जाएगी?

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 राज्य कर्मचारियों को क्या होगा लाभ?

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्‍य सरकारें इस स्‍कीम को लागू करती हैं, तो भी इसका लाभ दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना या UPS को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है।

क्या है UPS

दरअसल, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना, यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (Unified Pension Scheme) का ऐलान 24 अगस्त 2024 को किया है। यह पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों (Govt Employees) को एश्‍योर्ड पेंशन देगी। यह योजना कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली को भी पेंशन देगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्‍योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा।

कर्मचारियों और फैमिली को कितनी मिलेगी पेंशन?

23 लाख सरकारी कर्मचारियों को UPS का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्‍सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय-समय पर इस पेंशन में महंगाई राहत (DR) भी जोड़ा जाएगा।

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फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्‍य सदस्‍य को कर्मचारी के पेंशन का 60 फीसदी हिस्‍सा दिया जाएगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10 हजार रुपए दिया जाएगा।

पेंशन के साथ यह भी मिलेगा लाभ

यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (Unified Pension Scheme) के तहत ग्रेच्‍युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्‍से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेच्‍युटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है।

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एमपी में कब होगी स्कीम लागू?

केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस (Unified Pension Scheme) को मंजूरी देने के बाद राज्यों ने भी अपने-अपने प्रदेश में इस स्कीम को लागू को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। जहां तक मध्यप्रदेश की बात करें तो इसे लेकर यहां भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं सीएम मोहन यादव भी एमपी के जल्द यूपीएस को मंजूरी दे देंगे।

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