शिकारी पटवारी सस्पेंड : भोपाल के पटवारी ने किया वन्य प्राणी का शिकार, एसडीएम ने किया सस्पेंड

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी क्षेत्र में अवैध शिकार के मामले में भोपाल की हुजूर तहसील में पदस्थ पटवारी फरहान अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है।

MP Patwari Suspend

MP Patwari Suspend: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी क्षेत्र में अवैध शिकार के मामले में भोपाल की हुजूर तहसील में पदस्थ पटवारी फरहान अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने मंगलवार, 16 दिसंबर को की है। वन विभाग लटेरी द्वारा दर्ज प्रकरण में आरोपी पाए जाने और को कोर्ट द्वारा जेल भेजे जाने के बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

पटवारी पर अवैध शिकार का केस

मंगलवार,16 दिसंबर को मीडिया में आई खबरों के  अनुसार, पटवारी फरहान अहमद (गुफरान अहमद) को जिला विदिशा के लटेरी ग्राम के जंगलों में वन्य प्राणियों के अवैध शिकार में संलिप्त पाया गया। वन विभाग लटेरी ने पटवारी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी बनाया।

कोर्ट ने पटवारी को भेजा जेल

केस दर्ज होने के बाद सक्षम न्यायालय ने पटवारी को जेल भेज दिया। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

भोपाल की हुजूर तहसील में पोस्टेड है पटवारी

निलंबन के दौरान पटवारी फरहान अहमद का मुख्यालय तहसील हुजूर नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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जानें पूरा मामला ?

विदिशा जिले के लटेरी वन मंडल की टीम ने सोमवार, 15 दिसंबर को पटवारी गुफरान अहमद और एक प्राइवेट सिविल इंजीनियर मोहम्मद आमिर को दबोचा था। दोनों ने पास से एयरगन, चाकू और एक बाइक जब्त की थी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने लटेरी-शमशाबाद रोड से लगे बीट मुस्करा के कक्ष क्रमांक पी-302 में गश्त के दौरान एक बाइक को रोका। जांच में मोटरसाइकिल सवार के पास से 14 सेंटीमीटर लंबा चाकू और पीछे बैठे युवक के पास से टेलीस्कोप लगी एयरगन बरामद हुई।

Vidisha
विदिशा वन विभाग टीम ने पटवारी फरहान अहमद और इंजीनियर मोहम्मद आमिर को 15 दिसंबर को किया था गिरफ्तार।

इसके बाद पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने शिकार करने के इरादे से जंगल में आने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोपाल निवासी गुफरान अहमद (पुत्र जहूर अहमद, निवासी करोंद) और मोहम्मद आमिर (पुत्र मोहम्मद अफरोज, निवासी श्यामला हिल्स) के रूप में हुई।

वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से बाइक और एयरगन-चाकू बरामद किया। दोनों के खिलाफ वन अपराध अधिनियम के तहत के दर्ज कर लिया। गुफरान अहमद ने खुद को पटवारी बताया और मोहम्मद आमिर ने सिविल इंजीनियर होने की जानकारी दी थी। 

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