मैहर लैंड स्कैम: लोन का झांसा देकर हड़प ली आदिवासी की जमीन; जिंदा मालिक को कागजों में बताया मृत, पटवारी और 7 बिचौलियों पर FIR

मैहर में आदिवासियों की करोड़ों की कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू रीवा ने तत्कालीन पटवारी और 7 बिचौलियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

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Maihar Tribal Land Scam: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में आदिवासियों के हक पर डाका डालने वाला एक बड़ा जमीन घोटाला उजागर हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भदनपुर क्षेत्र की साढ़े तीन हेक्टेयर आदिवासी भूमि को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे खेल में आदिवासियों को लोन दिलाने का लालच दिया गया और पीछे से उनकी पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज बदलकर उसे निजी सीमेंट कंपनी के नाम कर दिया गया। आरोपियों ने जिंदा मालिक को मृत बताकर फर्जी वारिस बनाया और कंपनी को बेच दी।

जिंदा मालिक को कागजों में दिखाया मृत

जांच में सामने आया है कि यह जमीन आदिवासी रामसिंह गोड़ और उनके बेटे राजेंद्र सिंह की थी। साल 2010-11 तक राजस्व रिकॉर्ड में रामसिंह का नाम दर्ज था। तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह ने बिचौलियों के साथ मिलकर साजिश रची। उन्होंने साल 2012-13 के खसरे में रामसिंह गोड़ के जीवित रहते हुए भी उन्हें मृत घोषित कर दिया और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के, उनके बेटे राजेंद्र सिंह का नाम वारिस के तौर पर चढ़ा दिया।

लोन का झांसा देकर करोड़ों की डील

ईओडब्ल्यू के एसपी डॉ. अरविंद सिंह ठाकुर के अनुसार, बिचौलियों ने आदिवासियों को बैंक से लोन दिलाने का झांसा दिया। इसी बहाने उनसे अंगूठे लगवाए गए और फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर ली गई। इसके बाद करीब 2.50 करोड़ रुपये मूल्य की 3.500 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम करवा दी गई। असली जमीन मालिक को इस सौदे की भनक तक नहीं लगने दी गई।

पटवारी और बिचौलियों के खिलाफ केस

ईओडब्ल्यू ने इस मामले में भदनपुर दक्षिणी पट्टी के तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह के अलावा शोभा प्रसाद कोल, बैजनाथ कोल, दीपक लालवानी, गोपाल आसवानी, अज्जू सावलानी, प्रदीप सेन और रामप्रकाश जायसवाल को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी का मानना है कि इस घोटाले में कुछ उच्च पदस्थ राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनकी जांच चल रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471, 7, 13 (1) ए, 13 (2) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं।

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