MP Police New Guidelines: एमपी में रात 12 से सुबह 5 बजे तक पुलिसकर्मियों की गैर-जरूरी यात्रा पर रोक, सागर हादसे के बाद जारी नई गाइडलाइन

मध्यप्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश जारी करते हुए पुलिसकर्मियों के लिए रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर-जरूरी यात्राओं पर रोक लगा दी गई है।

MP Police New Guidelines

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MadhyPrades Police New Guidelines: सागर में हुए एक हादसे में पुलिसकर्मियों की मौतों के बाद पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पुलिस विभाग के अंदर रात में वाहन संचालन को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। 

डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश जारी करते हुए पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। इस गाइडलाइन के तहत रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर-जरूरी यात्राओं पर रोक लगा दी गई है।

नई गाइडलाइन के प्रमुख निर्देश

डीजीपी द्वारा जारी गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा है कि अतिजरूर होने पर ही यात्रा की जाएग। इसके अलावा सामान्य तौर पर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा की जाए।

चालक को विश्राम: यदि लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाइयों पर वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम कराया जाए।

दुर्घटना की आशंका: गाइडलाइन में कहा गया है कि पूर्व में यह देखा गया है कि देर रात लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालक थक जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

वाहन और चालक की स्थिति 

यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो।

वाहन चालक चालन हेतु अधिकृत हो।

चालक को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो।

इन परिस्थितियों में मिलेगी छूट

गाइडलाइन में कुछ विशिष्ट और आकस्मिक परिस्थितियों में यात्रा करने की छूट दी गई है।

रात्रि गश्त और पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक विजिट।

आकस्मिक परिस्थिति या घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता।

अचानक कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए।

आकस्मिक वीवीआईपी विजिट के लिए।

यह कदम पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देर रात की थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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