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MP Employee Salary New Rule 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने वेतन भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए जनवरी 2026 से सभी कर्मचारियों का वेतन केंद्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग (Centralised Pay Processing) के माध्यम से जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कोषालय अधिकारियों और संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए हैं।
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क्यों किया जा रहा है बदलाव?
सरकार के अनुसार, वर्तमान में कई कार्यालयों में DDO द्वारा वेतन तैयार करने में समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे वेतन समय पर जारी करने में कठिनाई होती है। वित्तीय नियम 2020 के अनुसार, वेतन आहरण हेतु संबंधित माह के 20 तारीख तक जानकारी भेजना अनिवार्य है, लेकिन कई जगह यह समयसीमा का पालन नहीं हो पा रहा था।
अब क्या होगा नया?
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के वेतन तैयार करने की जिम्मेदारी IFMIS सिस्टम के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से की जाएगी।
DDO को वेतन तैयारी का कार्य नहीं करना होगा।
आवश्यक जानकारी समय पर IFMIS में उपलब्ध करानी होगी ताकि वेतन भुगतान समय पर हो सके।
यह प्रणाली वेतन माह दिसंबर 2025 (भुगतान माह जनवरी 2026) से लागू हो जाएगी।
DDO और अधिकारियों को निर्देश
आदेश में सभी DDO और संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे नई प्रणाली का पालन सुनिश्चित करें और आवश्यक डेटा नियमानुसार अपलोड करें। किसी भी प्रकार की देरी वेतन भुगतान प्रभावित कर सकती है।
तकनीकी तैयारियाँ भी शुरू
वित्त विभाग ने बताया कि सिस्टम मैनेजर और तकनीकी टीमों को आवश्यक अपडेट और वेतन पोर्टल में सुधार के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यह बदलाव प्रदेश में वेतन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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