इंदौर में बड़ी लापरवाही उजागर: ड्राइवर नशे में चला रहा था यात्रियों से भरी बस, पुलिस ने चौराहे पर रोका तो उड़े होश, नहीं था परमिट

इंदौर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक यात्री बस को पकड़ा, जिसका ड्राइवर शराब के नशे में था। बस का परमिट भी वैध नहीं पाया गया। पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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Indore Drunk Bus Driver Case: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार देर रात विजयनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऐसी बस को रोका, जिसका ड्राइवर भारी नशे में स्टेयरिंग संभाल रहा था। हैरानी की बात यह है कि यात्रियों से भरी इस बस का कोई वैध परमिट भी नहीं था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस को जब्त कर यात्रियों की जान बचाई और ड्राइवर और मालिक पर केस दर्ज किया है।

नशे में बस चला रहा था ड्राइवर

इंदौर शहर के व्यस्त विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात बड़ी कार्रवाई की है। सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान रसोमा चौराहे पर पुलिस ने एक यात्री बस को संदेह के आधार पर रोका। जब जांच की गई, तो पता चला कि बस का ड्राइवर राधेश्याम (45 वर्ष), जो देवास का निवासी है, शराब के नशे में पूरी तरह धुत्त था।

ब्रेथ एनालाइजर में हुआ खुलासा

विजयनगर थाना प्रभारी (TI) चंद्रकांत पटेल ने बताया कि शनिवार रात करीब 1 बजे जब बस (MP09FA6155) को रोककर ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 78.9 mg/100 ml पाई गई। यह मात्रा कानूनन तय सीमा से कहीं अधिक है। बस में कई यात्री सवार थे, जो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उनकी जान एक नशेड़ी ड्राइवर के भरोसे है।

बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही थी बस

कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ने वाहन के दस्तावेज मांगे, तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। बस के पास सड़क पर चलने के लिए कोई वैध परमिट ही नहीं था। पूछताछ में यह बात सामने आई कि बस मालिक जानबूझकर और मुनाफे के चक्कर में बिना परमिट के ही यात्री बस का संचालन करवा रहा था। पुलिस ने तुरंत बस को रसोमा चौराहे से जब्त कर थाने खड़ा करवाया और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की।

ड्राइवर और बस मालिक पर केस दर्ज

इस बड़ी लापरवाही को लेकर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ड्राइवर राधेश्याम और बस मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है।

आरटीओ विभाग को भेजी गई रिपोर्ट

बिना परमिट बस चलाने के गंभीर मामले को देखते हुए इंदौर पुलिस ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारियों को भी लिखित सूचना भेजी है। पुलिस ने सिफारिश की है कि इस वाहन और मालिक के खिलाफ परिवहन विभाग भी अपनी ओर से कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो।

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