मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: MP में सात साल तक की गारंटी पर स्वरोजगार के लिए युवाओं को मिलेगा ₹50 लाख तक का लोन

मध्यप्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' को अगले पांच सालों (वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) के लिए मंजूरी दे दी है। 

Chief Minister Enterprise Revolution Scheme

Chief Minister Enterprise Revolution Scheme: मध्यप्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' को अगले पांच सालों (वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) के लिए मंजूरी दे दी है। 

इस अवधि में योजना पर कुल ₹905.25 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। यह योजना युवाओं को खुद का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण (लोन) उपलब्ध कराती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को बैंकों के माध्यम से स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

युवा कहां आवेदन करें ?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। 

युवा MP ऑनलाइन का 'SAMAST' पोर्टल पर आवंदेन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट:https://samast.mponline.gov.in

आवंदेन के लिए ये जरूरी दस्तावेज

पहचान और निवास प्रमाण:

आधार कार्ड

समग्र आईडी

निवास प्रमाण पत्र (मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है)

राशन कार्ड (पहचान/पता प्रमाण के लिए)

शैक्षणिक और आय प्रमाण:

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वीं/12वीं की मार्कशीट)

पारिवारिक आय प्रमाण पत्र

यदि आवेदक करदाता है, तो पिछले 3 वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) की प्रति।

बैंक और व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़:

बैंक पासबुक की प्रति

पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर

प्रोजेक्ट रिपोर्ट/कोटेशन (प्रस्तावित व्यवसाय की लागत और विवरण)।

इस लोन से कितने प्रकार के रोजगार कर सकेंगे?

यह योजना युवाओं को तीन प्रमुख क्षेत्रों में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए लोन देती है।

विनिर्माण इकाई (Manufacturing Unit):

कोई भी ऐसा उद्यम जो वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण या संयोजन से जुड़ा हो। (जैसे: खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, छोटे उपकरण बनाना)।

सेवा क्षेत्र (Service Sector):

ऐसे उद्यम जो सेवाएं प्रदान करते हैं। (जैसे: गैरेज/ऑटो मरम्मत केंद्र, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, हेल्थकेयर सेवाएं)।

व्यवसाय/खुदरा व्यापार (Trade/Retail Business):

वस्तुओं की खरीद और बिक्री से जुड़ा व्यवसाय। (जैसे: छोटी दुकान, होलसेल या रिटेल आउटलेट)।

मुख्य बिंदुविवरण
पात्र आयु सीमा18 से 45 वर्ष (कुछ स्रोतों में 18 से 40 वर्ष भी उल्लिखित है)।
शैक्षणिक योग्यतान्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (कुछ स्रोतों में 12वीं उत्तीर्ण)।
आय सीमाआवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऋण (लोन) सीमाविनिर्माण (Manufacturing) इकाई के लिए: ₹50 हजार से ₹50 लाख तक। सेवा/खुदरा व्यापार (Service/Retail Trade) के लिए: ₹50 हजार से ₹25 लाख तक।
ब्याज अनुदान3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक।
गारंटी7 वर्षों तक लोन गारंटी फीस का अनुदान (CGTMSE के तहत कोलैटरल-मुक्त ऋण)।
अन्य शर्तकेवल नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए ही यह लाभ दिया जाएगा। आवेदक किसी अन्य केंद्र/राज्य की स्व-रोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

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