असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन की डेट बदली: अब 10 मई से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म, टाउन प्लानर की एप्लिकेशन प्रोसेस 20 फरवरी से

एमपीपीएससी से जारी नए कैलेंडर के मुताबिक, अब 10 मई से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों के लिए आवेदन की प्रोसेस 20 फरवरी से शुरू होगी।

MPPSC

MPPSC Assistant Professor Town Planner Recruitment 2026: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है।

एमपीपीएससी से जारी नए कैलेंडर के मुताबिक, अब 10 मई से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 9 जून निर्धारित की गई है। पहले 27 फरवरी से 26 मार्च तक फॉर्म भरे जाना थे। तारीख बढ़ने से उन कैंडिडेट्स को फायदा होगा, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आने की संभावना है। ऐसे में ये सभी भर्ती प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे।

1239 पदों के लिए 12 जुलाई 2026 से परीक्षा

19 विषयों के लिए 1239 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। परीक्षाएं 12 जुलाई 2026 से शुरू होंगी। अलग-अलग विषयों के लिए 2 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा कराई जाएगी। जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान सहित कुल 19 विषय शामिल हैं।

टाउन प्लानर के लिए आवेदन 20 फरवरी से

आयोग ने 39 असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों के लिए भर्ती का नया विज्ञापन भी जारी किया है। जिसके आवेदन की प्रोसेस 20 फरवरी से शुरू होगी, जो 19 मार्च 2026 तक चलेगी। 20 से 26 मार्च तक 3 हजार लेट फीस के साथ फॉर्म भरे जाएंगे। 26 मार्च के बाद 24 हजार रुपए लेट फीस देना होगी।

20 सितंबर से टाउन प्लानर की लिखित परीक्षा

टाउन प्लानर के लिए 20 सितंबर 2026 को लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर 5 गुना कैंडिडेट्स को 100 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

UPSC की तर्ज थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम

26 अप्रैल 2026 से प्रारंभिक परीक्षाएं शुरू होना है। जिसमें थ्री-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से जांच होगी। यह सिस्टम UPSC की तर्ज पर लागू किया जा रहा है। इसमें आधार आधारित सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और मेटल डिटेक्टर शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें: मध्यप्रदेश का मौसम: ग्वालियर-चंबल में घना, भोपाल, उज्जैन, सागर में मध्यम रहेगा कोहरा, घटेगी विजिबिलिटी

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article