MP Housing Board New Scheme: भोपाल में घर खरीदने का सुनहरा मौका, अयोध्या एक्सटेंशन में 10-लेन रोड के पास किफायती फ्लैट्स, जल्द करें आवेदन

मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (MPHIDB) ने भोपाल के अयोध्या एक्सटेंशन में 'सुरम्या परिसर-2' आवासीय योजना शुरू की है। यहाँ 10-लेन रोड की प्राइम लोकेशन पर 2BHK और 3BHK के फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

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MP Housing Board Bhopal Flats: अगर आप राजधानी भोपाल में अपने सपनों का घर तलाश रहे हैं, तो मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (MPHIDB) आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। अयोध्या एक्सटेंशन की सबसे चर्चित लोकेशन पर मंडल ने 'सुरम्या परिसर, फेज-2' के तहत सर्वसुविधायुक्त फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर दी है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 है।

सुख-सुविधाओं से भरा आपका अपना घर

भोपाल के अयोध्या एक्सटेंशन में प्रस्तावित 10-लेन रोड की प्राइम लोकेशन पर यह प्रोजेक्ट स्थित है। 'सुरम्या परिसर-2' को इस तरह डिजाइन किया गया है कि निवासियों को शहर की कनेक्टिविटी के साथ-साथ शांतिपूर्ण वातावरण भी मिले। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो काम और सुकून के बीच संतुलन चाहते हैं।

फ्लैट्स की उपलब्धता और कीमत

इस योजना के तहत कुल 142 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

  • 2BHK फ्लैट्स: 119 यूनिट्स
  • 3BHK फ्लैट्स: 23 यूनिट्स
  • शुरुआती कीमत: मात्र 43.91 लाख रुपये।

मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

MPHIDB ने इस प्रोजेक्ट में लग्जरी और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। यहाँ मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:

  • सुरक्षा: पूरे परिसर में CCTV सर्विलांस की सुविधा।
  • पार्किंग: हर फ्लैट के लिए कवर्ड कार पार्किंग।
  • लिफ्ट: प्रत्येक ब्लॉक में 2 लिफ्ट की व्यवस्था।
  • पर्यावरण: रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP)।
  • अन्य: रिसेप्शन/लॉबी, पीए सिस्टम, पोडियम लेवल पर इंटरेक्टिव स्पेस, और हर अपार्टमेंट में सुंदर बालकनी व टेरेस।

पंजीयन और आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक खरीदार इन फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन माध्यम से ई-पंजीयन कर सकते हैं। आवेदन www.mponline.gov.in या मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.mphousing.in पर उपलब्ध हैं। ध्यान रहे कि पंजीयन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।

जरूरी बातें: नियम एवं शर्तें

अपने सपनों के घर की बुकिंग करने से पहले इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें:

  • यदि आपके आवेदन को मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद आप अपना पंजीयन निरस्त (Cancel) करवाते हैं, तो जमा की गई पूरी पंजीयन राशि नियमानुसार जब्त कर ली जाएगी। इसलिए आवेदन सोच-समझकर करें।
  • फ्लैट की बेस कीमत के अलावा, राज्य शासन और मंडल के नियमों के अनुसार GST एवं अन्य सभी सरकारी टैक्स अलग से देने होंगे।
  • शासन के नियमों के तहत लीजरेंट और कुल भवन मूल्य का 5% कार्पस फंड (Corpus Fund) अतिरिक्त रूप से देय होगा, जो भविष्य में भवन के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है।
  • आवास योजना से जुड़े अन्य सभी नियम और शर्तें मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (MPHIDB) के अधीन होंगी। (MP Housing Board New Scheme)
  • संपर्क जानकारी: अधिक विवरण के लिए संपदा अधिकारी, संभाग-4, सैटेलाइट प्लाजा, अयोध्या नगर, भोपाल से संपर्क करें या दिए गए नंबरों (6260753127, 9301302433, 9406912076, 9826644908) पर कॉल करें।

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