कम्प्यूटर ऑपरेटरों के सर्विस पीरियड में 5 साल का इजाफा: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अब इतने साल तक कर सकेंगे नौकरी, जानें नया नियम

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर अब 45 साल तक नौकरी कर सकेंगे। प्रदेश की सभी हाईकोर्ट में अब तक सर्विस पीरियड 40 साल तय था।

MP High Court Employee Rules

MP High Court Employee Rules: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया है।

हाईकोर्ट में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर अब 45 साल तक नौकरी कर सकेंगे। प्रदेश की सभी हाईकोर्ट में अब तक सर्विस पीरियड 40 साल तय था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस अवधि को और 5 साल बढ़ा दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट को इन कम्प्यूटर ऑपरेटर का लंबे समय तक लाभ मिल सकेगा।

ट्रेंड कम्प्यूटर ऑपरेटरों और IT के युवाओं को राहत

मध्यप्रदेश सरकार के इस निर्णय विशेष रूप से ट्रेंड कम्प्यूटर ऑपरेटरों और आईटी क्षेत्र के युवाओं के अनुभव को देखते हुए लिया गया है, ताकि उनके कौशल का लाभ हाईकोर्ट को लंबे समय तक मिलता रहे। इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इन पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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