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MP Holi Holiday 2026: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए होली का त्योहार खुशियों की डबल डोज लेकर आया है। राज्य सरकार ने छुट्टियों के कैलेंडर में बड़ा बदलाव करते हुए अब होली के अगले दिन भी सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। यानी अब एमपी में होली का जश्न दो दिनों तक मनाया जा सकेगा। प्रदेश में होली पर अब 3 और 4 मार्च दोनों दिन सरकारी छुट्टियां रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है।
एमपी में दो दिन सरकारी छुट्टी
मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व पर एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पूर्व में घोषित छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 को भी पूरे प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बार होली के अवसर पर सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और संस्थानों में लगातार दो दिनों का ताला लटका रहेगा।
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4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले केवल 3 मार्च को ही सरकारी छुट्टी दी थी, लेकिन त्योहार की व्यापकता और जनता की सुविधा को देखते हुए अब 4 मार्च को भी छुट्टी का दायरा बढ़ा दिया गया है। यह आदेश 'निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881' के तहत जारी किया गया है, जो पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू होगा।
छुट्टियों की सूची में संशोधन
इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 दिसंबर 2025 को छुट्टियों की सूची जारी की थी, जिसमें 4 मार्च का जिक्र नहीं था। अब 1 मार्च 2026 को नया आदेश जारी कर उस पुरानी अधिसूचना में संशोधन कर दिया गया है।
3 और 4 मार्च का पूरा शेड्यूल
- 3 मार्च (मंगलवार): इस दिन होली (धुलेंडी) का मुख्य पर्व है, जिसके लिए पहले से ही सामान्य अवकाश घोषित था।
- 4 मार्च (बुधवार): राज्य सरकार ने अब इस दिन भी सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि लोग होली खेल सके और उत्सव का आनंद ले सकें।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सामान्य प्रशासन विभाग से संशोधित आदेश जारी होने के बाद प्रदेश में अब दो दिन की सरकारी छुट्टी रहेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मार्च के महीने में पड़ने वाली इन दो छुट्टियों से लोगों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने और पैतृक गांवों तक जाने का पर्याप्त समय मिल सकेगा।
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